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इंडस्ट्री बॉडी फिक्की ने वित्तमंत्रालय को दिया सुझाव, टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए सरकार

अधिकतम कर 30 फीसदी को सालाना 20 लाख से अधिक कमाई पर लगाना चाहिए जो फिलहाल 10 लाख है.

Updated on: 12 Jun 2019, 08:43 AM

highlights

फिक्की ने दी वित्त मंत्रालय को सलाह

2.5 से 5 लाख तक टैक्स छूट रहे जारी

प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अप के लिए बढ़ाई जाए सीमा



नई दिल्ली:

इंडस्ट्री बॉडी फिक्की ने वित्तमंत्रालय को सुझाव सुझाव देते हुए कहा है कि, अंतरिम बजट में सलाना 5 लाख रुपये की कमाई तक टैक्स छूट की घोषणा की गई है लिहाज़ा इसे जारी रखना चाहिए. यानि 2.5 से 5 लाख सालाना कमाई करने वाले विभिन्न मदों निवेश करने पर टैक्स छूट की व्यवस्था है इसे जारी रखा जाना चाहिए यह एक सकारात्मक कदम है.

अधिकतम कर 30 फीसदी को सालाना 20 लाख से अधिक कमाई पर लगाना चाहिए जो फिलहाल 10 लाख है. आयकर कानून की धारा 80सी,80डी और हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए डिडक्शन की सीमा बढ़ाया जाना चाहिए. 80 सी के तहत छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख किया जाना चाहिए.

लांग टर्म और शार्ट टर्म सेविंग के लिए भी छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिए.80डी के तहत प्रेवेंटिव हेल्थ चेक अप के लिए टैक्स छूट सीमा मौजूदा 5000 रुपये से बढ़ाकर 20 हज़ार किया जाना चाहिए.