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सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को दिया 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है ताकि उन खरीदारों को पैसा वापस लौटाया जा सके जो कंपनी के एमरेल्ड टावर प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं।

Updated on: 15 Aug 2017, 12:17 AM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है
  • कंपनी के एमरेल्ड टावर प्रोजेक्ट से बाहर निकलने वाले निवेशकों को पैसे लौटाने के लिए रकम जमा करने का आदेश

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है ताकि उन खरीदारों को पैसा वापस लौटाया जा सके जो कंपनी के एमरेल्ड टावर प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं।

कंपनी का यह 40 मंजिला प्रोजेक्ट नोएडा में चल रहा है। जस्टिस दीपक मिश्रा और ए एम खानविलकर ने सुपरटेक को 22 सितंबर तक रजिस्ट्री के पास 10 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का आदेश दिया है।

वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कंपनी का पक्ष रखा। बेंच ने कहा, 'निवेशक और कितने मामले लेकर अदालत आएंगे? उन्होंने एक घर के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उड़ेल दी।'

खुर्शीद ने कहा कि सुपरटेक पहले ही निवेशकों को 107 करोड़ रुपये लौटा चुकी है और ऐसे में 10 करोड़ रुपये और जमा करना कंपनी के लिए 'तकलीफदेह' होगा।

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उन्होंने कहा, 'हमने (सुपरटेक) निवेशकों को 107 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। अब हमारी हालत ठीक नहीं है। यह रकम (10 करोड़) अब बहुत ज्यादा है। कृप्या इसे घटाकर 5 करोड़ रुपये किया जाए।'

कंपनी ने कहा कि उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स समय पर बनाकर दिए हैं। हमने पिछले साल हजारों फ्लैट दिए और इस साल भी हमने फ्लैट दिए हैं। बेंच ने कहा, 'आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो सकता है लेकिन यह नियमों का उल्लंघन है। इसलिए लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं।'

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