logo-image

IDS योजना में अघोषित आय का खुलासा कर किस्त न चुकाने पर CBDT सख़्त

सीबीडीटी ने टैक्स की पहली किस्त और जुर्माना न चुकाने वाले लोगों को राहत नहीं देने की बात कही है।

Updated on: 30 Mar 2017, 01:26 PM

नई दिल्ली:

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानि सीबीडीटी की इनकम डिक्लेयरेशन स्कीम जिसे आप आईडीसी के तहत अघोषित आमदनी घोषित करने के बावजूद टैक्स की पहली किस्त और जुर्माना नहीं चुकाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है।

सीबीडीटी ने टैक्स की पहली किस्त और जुर्माना न चुकाने वाले लोगों को राहत नहीं देने की बात कही है।

सीबीडीटी ने एक आदेश में कहा है कि, 'आईडीसी में देरी से जुर्माना भरने पर ब्याज लगाने का प्रावधान नहीं है और इस वजह से डिफॉल्टर्स को ऐसी कोई छूट देना उन लोगों के साथ भेदभाव होगा जिन्होंने निर्धारित समय पर भुगतान किया है।'

चार महीने तक चली आईडीएस स्कीम 30 सितंबर, 2016 को बंद हुई थी। इस योजना में सरकार ने 45 पर्सेंट टैक्स और जुर्माने के साथ अघोषित संपत्ति को घोषित करने का मौका दिया था।

GST डालेगी ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं पर भी चोट, लंच,पिक-ड्रॉप पर भी टैक्स संभव

इसके अलावा सरकार ने सितंबर 2017 तक किस्तों में रकम का भुगतान करने की भी सुविधा दी थी। इस स्कीम में पहले एक साथ रकम जमा कराने का प्रावधान था जिसे सरकार ने बार में बदलाव करते हुए किस्तों में जमा कराने में तब्दील कर दिया था।

शुरुआत में इस स्कीम में 31 दिसंबर 2016 तक पूरी रकम चुकाने का ऑप्शन था। इसमें टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी की कुल देनदारी के 25 प्रतिशत की पहली किस्त पिछले वर्ष 30 नवंबर तक या उससे पहले जमा करानी थी।

इसके बाद और 25 प्रतिशत का भुगतान इस वर्ष मार्च और बाकी के 50 प्रतिशत का 30 सितंबर 2017 तक किया जाना है।

1 जुलाई से लागू हो सकेगा जीएसटी, जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा

शुरुआत में 31 दिसंबर, 2016 तक पूरी देनदारी चुकाने का प्रावधान था। टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी की कुल देनदारी के 25 पर्सेंट की पहली किस्त पिछले वर्ष 30 नवंबर तक या उससे पहले दी जानी थी। इसके बाद अगली 25 प्रतिशत रकम, 31 मार्च 2017 तक जबकि बाकी 50 फीसदी जमा 30 सितंबर 2017 तक जमा करानी है। 

इस स्कीम के तहत 71,726 लोगों ने 67,382 करोड़ रुपये की अघोषित आय की घोषणा की थी। आदेश में कहा गया है कि आईडीएस योजना के तहत अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को भुगतान की समयसीमा की जानकारी थी और उन्हें इसका पालन करना था।

इन लोगों को तय समय पर भुगतान न करने की स्थिति में कानूनी परिणामों के बारे में भी बताया गया था। इस स्कीम के तह्त अघोषित आय की घोषणा करने वाले 6 लोगों ने पैसों की किल्लत के चलते पहली किस्त के भुगतान के लिए अभी और समय मांगा है लेकिन सीबीडीटी ने इससे इनकार कर दिया है।

सीबीडीटी का कहना है कि अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वाले अधिकतर लोगों ने भुगतान की निर्धारित समयसीमा का पालन किया है और इसे लेकर राहत नहीं दी जाएगी।

कारोबार से जुड़ी और ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

यह भी पढ़ें: 

परिणीति चोपड़ा का डेब्यू गाना 'माना के हम यार नहीं' सुपरहिट, एक दिन में 40 लाख हिट्स

'द कपिल शर्मा' शो में सुनील ग्रोवर की जगह होंगी जैमी लीवर और राजू श्रीवास्तव