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नए साल से दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोज़बल प्लास्टिक पर बैन

एनजीटी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2017 से दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोज़बल प्लास्टिक कप की बिक्री या प्रयोग नहीं होगा।

Updated on: 02 Dec 2016, 11:48 PM

नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एनजीटी ने एक और महत्वपूर्ण क़दम उठाया है। नए फ़ैसले के मुताबिक़ 1 जनवरी 2017 से दुकानों में डिस्पोज़बल प्लास्टिक कप की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही सभी कचड़े को भी जल्द से जल्द ख़त्म करने के आदेश जारी किया गया है।

एनजीटी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2017 से दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोज़बल प्लास्टिक कप की बिक्री या प्रयोग नहीं होगा।

एनजीटी ने अपने नए आदेश में MCD, DDA और इस तरह के दूसरे संस्थान को निर्देश जारी करते हुए कहा, आप सभी जल्द से जल्द दिल्ली में पहले से जमा कूड़े कचड़े को ख़त्म करने की पहल करें।

इसके साथ ही ओखला प्लांट जो कचड़ों से बिजली बनाता है, उनके लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो पहले से जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं।

शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में कॉमन पोल्यूशन कोड के इस्तेमाल को मंज़ूरी दी है। ज़ाहिर है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा है। जिसको देखते हुए इस तरह का क़दम उठाना बेहद ज़रूरी है।