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सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

कोर्ट ने यह कहते हुए विरोध किया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है

Updated on: 24 May 2019, 05:40 PM

highlights

  • सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी हुई खारिज
  • कोर्ट ने कहा उनका इस केस में कोई लेना-देना नहीं
  • पटियाला हाउस कोर्ट ने अर्जी की खारिज

नई दिल्ली:

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी. स्वामी ने अपनी याचिका में कोर्ट की सहायता करने की इजाजत मांगी थी. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को पेश करने की भी मांग की थी. शशि थरूर और दिल्ली पुलिस दोनों ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दी है. उन्होंने ये कहते हुए विरोध किया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है.

पांच सितारा होटल में सुनंदा पुष्कर मृत मिली थीं

गौरतलब है कि 17 जनवरी, 2014 की रात दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के कमरे में कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मृत मिली थीं. कथित तौर पर इससे एक दिन पहले सुनंदा और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर बहस हुई थी. सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर सहित कई व्यक्तियों से पूछताछ हो चुकी है. दिल्ली पुलिस थरूर के घरेलू सहायक नारायण सिंह, चालक बजरंगी और दोस्त संजय दीवान का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा चुकी है. यहां तक कि विसरा को दोबारा जांच के लिए एफबीआइ लैब भेजा गया, फिर भी कुछ पता नहीं लग पाया था.

सुनंदा की मौत जहर से हुई है

29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपा था. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है. बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं. लिहाजा, उनके वास्तविक रूप के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है.