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महिला टीचर को जलाकर मारने वाले सिरफिरे  को 7 दिन में मिली ऐसी सजा

महाराष्ट्र के वर्धा की एक अदालत ने महिला टीचर को एकतरफा प्यार में जलाकर मारने वाले आरोपी को 7 दिन के भीतर सजा सुनाकर एक मिसाल पेश की है. इस फैसले से महिलाओं में जहां सुरक्षा की भावना जागेगी.  वही, सिरफिरे आशिकों को भी सबक मिलने की उम्मीद है. 

Updated on: 02 Apr 2022, 03:20 PM

मुंबई:

महाराष्ट्र के वर्धा की एक अदालत ने महिला टीचर को एकतरफा प्यार में जलाकर मारने वाले आरोपी को 7 दिन के भीतर सजा सुनाकर एक मिसाल पेश की है. इस फैसले से महिलाओं में जहां सुरक्षा की भावना जगेगी.  वही, सिरफिरे आशिकों को भी सबक मिलने की उम्मीद है. एक तरफा प्यार में महिला टीचर को आग के हवाले करने वाले सिरफिरे को वर्धा की जिला अदालत ने मात्र 7 दिन में उम्रकैद की सजा सुना दी है. आरोपी ने हिंगणघाट तहसील के नंदोरी चौक में महिला पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला शिक्षिका को ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान महिला टीचर की मौत हो गई। 

गौरतलब है कि  पीड़ित महिला शिक्षिका की उम्र 24 साल थी. वो पिछले 7 महीने से महिला कॉलेज में पढ़ा रही थी. इस दौरान सिरफिरे युवक ने कई बार लड़की से प्यार का इजहार किया, लेकिन पीड़िता के मना करने पर युवक ने उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया. घटना के बाद पीड़िता को उप-जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था. हालांकि, पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने शिक्षिका को नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में भेज दिया. जहां, इलाज के दौरान उनकी मौत होई। खबरों के मुताबिक 24 साल की पीड़िता को विक्की नगराले नामक 27 वर्षीय शादीशुदा आरोपी ने शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे शिक्षिका ने ठुकरा दिया। इससे बौखलाकर आरोपी ने पेट्रोल डालकर महिला को आग लगाने का खौफनाक कदम उठाया. पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने मात्र 7 दिन की सुनवाई के बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी है.