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बरेली में महिला को पति ने दिया तीन तलाक (सांकेतिक चित्र)
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बरेली में महिला को पति ने दिया तीन तलाक (सांकेतिक चित्र)
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से तीन तलाक का एक बार फिर से नया मामला सामने आया है। तरन्नुम नाम की महिला को उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर निकाह को खत्म कर लिया।
पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका पति कथित रूप से उसके साथ मारपीट करता था और उसने उससे 50 हजार रूपये कैश की भी मांग की थी। दहेज़ लाने के लिए वो उसपर लगातार दबाव बना रहा था।
पीड़िता ने बताया, 'दहेज़ के लिए मेरा पति रफीक रोज मुझे मारता और पीटता था। उसने मुझे कई बार जान से मारने की भी कोशिश की है। जब मैं अपने परिवार से मिलने मायके गई हुई थी तो वहां भी मेरे पति ने लड़ाई करनी शुरू कर दी और मुझे मारने की कोशिश की। जब मेरे पिता ने बीच बचाव किया तो मेरे पति ने नहीं भी मारा। उसके बाद वो जोर से चिल्लाए और मुझे ट्रिपल तलाक देते हुए हमारी शादी को खत्म कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी ने अपने शौहर को ट्रिपल तलाक़ दे दिया है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो हमें चोट पहुंचाए।
UP: Tarannum from Bareilly says she has been given #TripleTalaq by her husband, alleges he used to beat her & demanded 50 thousand cash. Victim's father says, 'my daughter's husband gave her #TripleTalaq & said there is no law that can cause me harm.' pic.twitter.com/17aiIttPhD
— ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2018
तरन्नुम और रफीक की शादी साल 2016 मई में हुई थी तब से उसे कथित तौर पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
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उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने 28 दिसंबर को ट्रिपल तलाक को आपराधिक करार देते हुए इसका इस्तेमाल करने वाले मुस्लिम पतियों को तीन साल की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को पारित कर दिया था।
इससे पहले सरकार ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 ध्वनिमत से पारित किया गया है। अब यह बिल राज्यसभा में अटका पड़ा है।
बता दे कि पिछले एक सप्ताह में 'ट्रिपल तलाक' के मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को पहले ही गैर कानूनी घोषित कर चुका है, इसके बाद भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा।
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Source : News Nation Bureau