शादी के झांसे में फंसी यूपी की महिला, गुरुग्राम में दो साल तक हुआ रेप और फिर प्रेगनेंट होने पर...
पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2020 में उसे पेट दर्द हुआ, जिसके बाद उसने एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए आदर्श नगर में एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर गई थी. जहां उसे मालूम चला कि वह प्रेगनेंट है और उसके पेट में इंद्रजीत का बच्चा पल रहा है.
highlights
- दिल्ली से सटे गुरुग्राम का मामला
- शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया रेप
- गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज किया मामला
नई दिल्ली:
दिल्ली (Delhi) से सटे गुरुग्राम (Gurugram) से बलात्कार (Rape) का एक बेहद ही संगीम मामला सामने आया है. गुरुग्राम में एक शख्स ने 30 साल की महिला (Marriage) को पहले शादी का झांसा दिया और फिर करीब दो साल तक उसके साथ बलात्कार करता रहा. पीड़िता मूल रूप से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मैनपुरी (Mainpuri) की रहने वाली है, जो गुरुग्राम के राजीव नगर में रहती है. आरोपी का नाम इंद्रजीत बताया जा रहा है, जिसने महिला को धमकी देते हुए शादी करने से सीधा इंकार कर दिया. इंद्रजीत ने महिला को धमकी दी कि यदि वह किसी को भी इस रिश्ते के बारे में बताएगी तो उसे बेहद ही भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा.
महिला ने अपनी शिकायत में कहा, ''इंद्रजीत के साथ मेरी मुलाकात मार्च 2019 में हुई थी. उसने मार्च 2019 में मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद हम लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे. इंद्रजीत ने मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए." पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2020 में उसे पेट दर्द हुआ, जिसके बाद उसने एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए आदर्श नगर में एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर गई थी. जहां उसे मालूम चला कि वह प्रेगनेंट है और उसके पेट में इंद्रजीत का बच्चा पल रहा है.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में इंद्रजीत पर गंभीर आरोप लगाए. महिला ने बताया कि जब उसने इंद्रजीत को अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी तो उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर धमकी देते हुए उसके साथ शादी करने से साफ इंकार कर दिया. इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में आरोपी इंद्रजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है.
बता दें कि देशभर में शादी के नाम पर बलात्कार के कई मामले सामने आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शादी का झांसा देकर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप है. कोर्ट ने कहा था कि इससे महिला के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचती है.
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