कोर्ट का 24 वर्ष पहले ट्रिपल मर्डर मामले पर अहम फैसला, 14 लोगों को उम्रकैद

24 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर मामले में कोर्ट ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई, हर एक आरोपी पर 56800 रुपये का जुर्माना लगाया

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Mohit Saxena
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Nainital High court

Triple Murder case( Photo Credit : ani )

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर (Triple Murder) के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. यह केस उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के श्रावस्ती जिले का है. यहां पर 24 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर मामले में कोर्ट ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही हर एक आरोपी पर 56800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर हर अभियुक्त को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह मामला सोनवा थाना क्षेत्र के तुरहनी रज्जब गांव का है. 24 वर्ष पहले सत्तार के खेत में जमील की बकरी रस्सी तोड़कर पहुंच गई थी. जब जमील का पुत्र कल्लू अपनी बकरी को पकड़ने सत्तार के खेत पर आया, तो वहां पर विवाद खड़ा हो गया. सत्तार ने उसे अपशब्द कहकर थप्पड़ मार दिया. इसे लेकर दोनों पक्षों में मारपीट आरंभ हो गई. जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

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वहीं तीसरे मुजीबउररहमान की जिला अस्पताल बहराइच में इलाज के वक्त मौत हो गई थी. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने 16 नामजदों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशील दायर की थी. इस दौरान दो अभियुक्त रियासत और जब्बार की मृत्यु हो गई थी. 

न्यायाधीश अजय सिंह ने इस मामले में मोहर्रम अली, चुन्नू, बुधई, दौलत, जमीर, दिलबहार, मकबूल, साबिर, कादिर, कयूम, मंगरे, नईमुल्ला घसीटे उर्फ बाउर, निवासी तुरहनी रज्जब व छोटू पुत्र हबीब निवासी खंडेला श्रावस्ती कुल 14 आरोपियों को इस नृशंस हत्याकांड में दोषी माना है. उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है. इसके साथ ही 56 हजार 800 रुपये प्रति अभियुक्त अर्थदंड की  सजा भी सुनाई है. अर्थदंड अदा न करने पर मामले में दो वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा हर अभियुक्त को भुगतनी होगी.

 

HIGHLIGHTS

  • हर एक आरोपी पर 56800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है
  • जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास
  • दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था
triple murder case shravasti ट्रिपल मर्डर मामले पर सुनाया निर्णय Triple Murder Case Court sentences life imprisonment
      
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