नेगेटिव खबरों पर फूटा शिल्पा शेट्टी का गुस्सा, हाईकोर्ट में ठोका मानहानि का मुकदमा
शिल्पा शेट्टी ने 29 मीडिया कर्मियों के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा, जानें वजह
नई दिल्ली:
एडल्ट वीडियो केस (adult video case) में फंसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Actor Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा ( Raj Kundra ) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. राज कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को एक बड़ा झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है. वहीं, शिल्पा शेट्टी भी इस केस में लगातार निशाने पर बनी हुईं हैं. इस बीच मीडिया में आ रहीं नेगेटिव खबरों से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी खासी परेशान नजर आ रही हैं. यही वजह है कि उन्होंने कुछ मीडिया घरानों पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है. एक्ट्रेस ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ( defamation suit ) दायर किया है.
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अभिनेत्री का आरोप है कि राज कुंद्रा मामले में मीडिया के कुछ लोगों ने झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया है. कोर्ट इस मामले में कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा इस समय एडल्ट वीडियो से जुड़े मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं. इस दौरान एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को लेकर भी तमाम खबरें सामने आई हैं. शिल्पा ने कुछ मीडिया और सोशल प्लैटफॉर्म पर उनका नाम खराब किए जाने का आरोप लगाया है. शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इस केस में बिना जांच और वेरिफाई किए उनके नाम को घसीटा गया है. जिसकी वजह से उनको काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है.
Actor Shilpa Shetty has filed defamation suit in Bombay High Court against 29 media personnel & media houses for 'doing false reporting & maligning her image' in a pornography case in which her husband Raj Kundra is accused. Hearing in the case scheduled for tomorrow
— ANI (@ANI) July 29, 2021
(File pic) pic.twitter.com/DGTthMEXGi
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गौरतलब है कि एडल्ट वीडियो मामले में घिरे व्यवसायी राज कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को एक बड़ा झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। तदनुसार, कुंद्रा - जिन्हें मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था - 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उन्हें मंगलवार को अदालत ने 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। कुंद्रा ने वरिष्ठ अधिवक्ता अबाद पोंडा के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंबई हाईकोर्ट में एक अलग याचिका दायर की थी। कुंद्रा ने अपनी याचिका के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की थी.
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