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शाहजहांपुर कार एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या

पुलिस का कहना है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की थी.

Updated on: 07 Apr 2021, 03:36 PM

highlights

  • शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में 4 मार्च को हुई थी हत्या
  • हत्या को कार एक्सीडेंट का रूप देना चाहते थे आरोपी
  • पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार 

शाहजहांपुर:

उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में 4 मार्च को हुई कार दुर्घटना में एक 28 वर्षीय युवक की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है. पुलिस का कहना है कि यह एक कार दुर्घटना थी ही नहीं, बल्कि युवक की हत्या की गई थी. 28 वर्षीय युवक का शव 4 मार्च को शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में एक कार के नीचे पाया गया था और माना जा रहा था कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई है. लेकिन, पुलिस अब इस मामले में शिकंजा कसने का दावा कर रही है. पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी.

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि हत्या पीड़ित की पत्नी मधु और उसके सबसे अच्छे दोस्त मुकेश यादव के बीच अवैध संबंध का परिणाम थी. दोनों ने पीड़ित को मारने की साजिश रची थी. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संजीव बाजपेयी ने कहा कि धनपाल का शव राजनपुर गांव के संपर्क मार्ग पर मुकेश की कार के नीचे पाया गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पीड़ित की मौत इसी कार की नीचे आने के कारण हुई है.

शव मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की. पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि एक पूर्व सैनिक का बेटा धनपाल गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करता था और वह एक महीने पहले ही अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ घर लौट आया था. इस दौरान उसे गुरुग्राम निवासी मुकेश के साथ अपनी पत्नी के अफेयर (अवैध संबंध) के बारे में पता चला. जिस दिन पीड़ित की हत्या हुई, उस दिन मुकेश तिलहर पहुंचा था.

पुलिस ने सोमवार शाम को मुकेश को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि मधु के निर्देशों पर ही उसने धनपाल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसकी हत्या कर दी थी. एएसपी बाजपेयी ने कहा, "वह मौके से भाग रहा था, लेकिन उसकी कार कीचड़ में फंस गई और उसे शव के साथ कार छोड़नी पड़ी. हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है. उन्हें जेल भेज दिया गया है."