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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल)
गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ रायन पिंटो की अग्रिम जमानत के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जज ने इस दौरान कहा कि वह पिंटो परिवार को निजी तौर पर जानते हैं।
8 सितंबर को स्कूल के एक छात्र प्रद्युम्न की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में स्कूल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है।
मामले में स्कूल के सीईओ रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद रायन पिंटो ने इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई-कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी।
Punjab & Haryana HC declined hearing of anticipatory bail application of #Ryan Pinto, Grace Pinto & Francis Pinto #RyanInternationalSchool
— ANI (@ANI) September 19, 2017
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इस याचिका पर हाई कोर्ट के जज ने मंगलवार को यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि वे पिंटो परिवार को निजी तौर पर जानते हैं। इसलिए इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। अग्रिम जमानत याचिका पर अब हाई कोर्ट की दूसरी बेंच सुनवाई करेगी।
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Source : News Nation Bureau