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मुश्किल में सोमनाथ भारती: अमेठी में मामला, सुल्तानपुर में जेल और अब गिरफ्तारी वारंट

दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. सोमनाथ भारती के खिलाफ 2021 में अमेठी के जगदीशपुर में केस दर्ज हुआ था...

Updated on: 21 May 2022, 09:05 AM

highlights

  • सोमनाथ भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
  • सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट
  • पिछले साल अमेठी में दिया था विवादित बयान

सुल्तानपुर:

दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. सोमनाथ भारती के खिलाफ 2021 में अमेठी के जगदीशपुर में केस दर्ज हुआ था, जिसके चलते उन्हें 8 दिन जेल में रहने पड़े थे. हालांकि गिरफ्तारी सबसे पहले उसी अमेठी के मामले में हुई थी, जिसमें उनके बयान 'अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे, लेकिन कुत्तों के बच्चे...' के चलते केस दर्ज कराया गया था. इस मामले के दूसरे ही दिन उनके खिलाफ रायबरेली में भी एक केस दर्ज हुआ था. उन्हें 8 दिन सुल्तानपुर की अहमट जेल में बिताने पड़े थे.

ये था पूरा मामला

दरअसल, ये पूरा मामला पिछले साल 2021 का है. जब आप विधायक सोमनाथ भारती 10 जनवरी 2021 को यूपी के दौरे पर पहुंचे थे. उन्होंने अमेठी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि ‘हम यूपी के स्कूलों और अस्पतालों को देख रहे हैं. अस्पतालों में तो बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन यहां कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं.’ इस बयान पर जगदीशपुर थाना के हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ साहू ने केस कराया था. पुलिस ने धारा 505 /153 ए में एफआईआर दर्ज किया था. दूसरे दिन सोमनाथ भारती को रायबरेली से अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें 8 दिन अहमट जेल में बिताने पड़े थे.

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जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर गैर-जमानती वारंट

सुल्तानपुर कोर्ट में भारती के मामले की पैरवी करने वाले वकील रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्‍यायालय ने निजी मुचलके पर जमानत दी थी कि वह गवाहों को धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे, सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगे. कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया की धारा-174 ए/ 229/ 446 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ करने की चेतावनी दी थी. अब अमेठी में दर्ज इसी मामले में पुलिस ने मानहानि व ठेस पहुंचाने की धारा में रिपोर्ट न्यायालय में भेजी है. जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है. वकील रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जून को होगी. 

सुल्तानपुर में ही क्यों चल रहा मामला?

अमेठी जिले का निर्माण सुल्तानपुर की तीन (अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना) और रायबरेली की दो तहसीलों (सलोन, तिलोई) को मिलाकर हुआ था, जिसमें से एक (सलोन) को वापस रायबरेली से जोड़ दिया गया था. ये जिला साल 2010 में मायावती सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था. पहले अमेठी लोकसभा सीट सुल्तानपुर का ही हिस्सा थी. चूंकि अमेठी नया जिला है, तो यहां जेल जैसी व्यवस्था नहीं है. ऐसे में सोमनाथ भारती को जब अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उन्हें सुल्तानपुर के अमहट जेल में रखा गया. वहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट भी सुल्तानपुर में ही है. ऐसे में ये सारी कार्रवाई अमेठी और सुल्तानपुर में हो रही है.