मां की बीमारी का बहाना बना ससुराल से विवाहिता को लाया, 5 दिनों तक करता रहा रेप

उत्तर प्रदेश के भदोही में विवाहिता को बंधक बनाकर पांच दिनों तक बलात्कार (Rape) करने का मामला सामने आया है.

author-image
Dalchand Kumar
एडिट
New Update
मां की बीमारी का बहाना बना ससुराल से विवाहिता को लाया, 5 दिनों तक करता रहा रेप

विवाहिता को बंधक बनाकर पांच दिनों तक बलात्कार( Photo Credit : फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के भदोही में विवाहिता को बंधक बनाकर पांच दिनों तक बलात्कार (Rape) करने का मामला सामने आया है. मामला चौरी थानाक्षेत्र के एक गांव का है. थाना प्रभारी सूर्यभान ने शुक्रवार को बताया कि 18 वर्षीय लड़की का विवाह तीन महीने पहले हुआ था. विवाहिता के गांव का निवासी विशाल सरोज पांच दिन पहले लड़की के ससुराल पहुंचा और बताया कि उसकी मां बीमार है. वह उसे लेने आया है, जिस पर ससुराल वालों ने लड़की को सरोज के साथ विदा कर दिया. सूर्यभान ने बताया कि सरोज ने लड़की को मायके ना ले जाकर एक कमरे में बंधक बना लिया और पांच दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः Viral Video को संज्ञान में लेकर AMUSU के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन पर FIR दर्ज

इस बीच विवाहिता के ससुराल वाले जब बुधवार को उसकी मां का हालचाल जानने उसके घर पहुंचे तो लड़की को वहां ना पाकर अवाक रह गए. उन्होंने बताया कि उसके बाद पुलिस ने सरोज के खेत में बने एक कमरे से विवाहिता को बरामद किया. सरोज गुरुवार रात वाराणसी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. लड़की की डॉक्टरी जांच करायी जा रही है. इस बीच पुलिस अधीक्षक राम बदन ने इस मामले में देर रात बताया कि विवाहिता का आरोपी से पहले से सम्बन्ध था.

उधर, बहराइच में छह साल के बच्चे के अपहरण एवं उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि 18 जून 2019 को जरवल कस्बे के चौक मोहल्ले में अपने घर के बाहर छः वर्षीय बच्चा खेल रहा था और अचानक वह लापता हो गया. उन्होंने बताया कि परिजनो एवं मुहल्ले वालों द्वारा ढूंढने पर उसका शव कूड़ेदान में मिला.

यह भी पढ़ेंः ओवैसी के बाप-दादाओं ने अपनी लैला के लिए बनवाया ताजमहल- वसीम रिजवी

सिंह ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर थाना जरवल रोड में मुहल्ला निवासी बबलू जायसवाल उर्फ अर्जुन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर द्वारा त्वरित विवेचना के निर्देश दिये गये थे. विवेचना के दौरान अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या की धाराओं के साथ पाक्सो एक्ट लगाया गया था. अभियोजन के अनुसार सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को आरोपी बबलू जायसवाल को उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

Bhadohi News Uttar Pradesh up news in hindi Behraich
      
Advertisment