मदरसा शिक्षक से मैनेजर ने किया दुष्कर्म, दो साल बाद मामला दर्ज

जिले में एक मदरसे के प्रबंधक और दो अन्य के खिलाफ कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक शिक्षक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है.

जिले में एक मदरसे के प्रबंधक और दो अन्य के खिलाफ कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक शिक्षक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है.

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Vaishnavi Dwivedi
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Madrasa Teacher Case( Photo Credit : Social Media)

जिले में एक मदरसे के प्रबंधक और दो अन्य के खिलाफ कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक शिक्षक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है. घटना के करीब दो साल बाद कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है. खबरों के मुताबिक, 24 साल की पीड़िता के साथ मदरसे में उस वक्त दुष्कर्म किया गया जब वह अपना वेतन लेने गई थी. अपनी शिकायत में, 2017 से मदरसे में काम कर रही महिला ने कहा, मेरे लंबित वेतन के लिए मुझे 16 अप्रैल, 2020 को मैनेजर आरए खान द्वारा मदरसे में बुलाया गया था. अपने छोटे भाई के साथ मदरसा पहुंचने के बाद, प्रबंधक ने मुझे रुकने के लिए कहा और मेरे भाई को घर भेज दिया. उसने और उसके दो दोस्तों, नजरूल खान और मुजाहिद खान ने फिर शीतल पेय की पेशकश की और मैं बेहोश हो गई. उसके बाद उन्होंने मेरा यौन उत्पीड़न किया.

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मैं डर के मारे चुप रही क्योंकि उन्होंने मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. लेकिन, हाल ही में आरोपी ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की, जिसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा. शिक्षिका ने कहा कि, मदरसा प्रबंधक उसे अक्सर अश्लील बातें करने के लिए परेशान करता था और उसने अपने वरिष्ठों के साथ मामला उठाया था, जिन्होंने उसे ठीक से व्यवहार करने की चेतावनी दी थी. शिक्षिका ने कहा कि, उसने हाल ही में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन अपराध 2020 में किया गया था, इसलिए उसके अनुरोध को ठुकरा दिया गया. 

कोई अन्य विकल्प न होने के कारण, उसने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया. अलापुर स्टेशन हाउस ऑफिसर, संजीव शुक्ला ने कहा, आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 328 (जहर से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Source : IANS

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