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टीआरएस (TRS) सांसद मलोथ कविता (Maloth Kavita) को हुई 6 महीने की जेल, लगा था ये गंभीर आरोप

कोर्ट में जज सीएच वीआरआर वरप्रसाद द्वारा सुनाए गए फैसले में टीआरएस (TRS) सांसद मलोथ कविता (Maloth Kavita) को 6 महीने की जेल हो गई है. साथ ही उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Gaveshna Sharma
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Kavitha Maloth sent to Jail for 6 Months for Bribing Voters

Kavitha Maloth sent to Jail for 6 Months for Bribing Voters ( Photo Credit : NewsNation)

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तेलंगाना (Telangana) के महबूबाबाद (Mahbubabad) से तेलंगाना राष्ट्र समिति (Telangana Rashtra Samithi) की सांसद मलोथ कविता (MP Maloth Kavita) को स्थानीय अदालत (local court) ने शनिवार को छह महीने की कैद की सजा सुनाई. यह सजा 2019 के लोकसभा चुनाव  (Lok Sabha Elections) के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप में सुनाई गई. साथ ही, अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जानकारी के मुताबिक, यह मामला चुनाव अधिकारियों (election officials) की शिकायत के बाद भद्राद्री-कोठागुडेम जिले (Bhadradri-Kothagudem District) में बर्गमपहाड़ पुलिस (Bergampahar Police) ने दर्ज किया था. यह मामला उनके लिए वोट मांगने वाले पार्टी के एक कार्यकर्ता से संबंधित है. क्या था पूरा मामला चलिए नजर डालते हैं. 

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आम चुनावों के दौरान इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वायड (election flying squad) का हिस्सा रहे राजस्व अधिकारियों (revenue officers) ने शौकत अली नामक एक व्यक्ति को बर्गमपहाड़ पुलिस स्टेशन (Bergampahar Police Station) के इलाके में पकड़ा. वह उस समय कविता के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं को 500 रुपए बांट रहे थे. इस मामले में अली को पहला और कविता को दूसरा आरोपी घोषित किया गया था. जज सीएच वीआरआर वरप्रसाद ने दोनों आरोपियों को 6 महीने का साधारण कारावास और 10,000 रूपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया. जज द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपी अदालत में मौजूद थे. कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 171 ई (रिश्वत के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया. हालांकि, कविता का कहना है कि उन्हें जमानत मिल गई है और वह इस विषय पर हाईकोर्ट में अपील करेंगी.

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बता दें कि, पुलिस ने सुनवाई के दौरान फ्लाइंग स्क्वायड के अधिकारियों और उनकी रिपोर्ट को सबूत के तौर पर court में पेश किया था. जब आरोपी अली पर मुकदमा चलाया गया, तो उसने स्वीकार किया कि उसने कविता की ओर से दिए गए पैसे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटे. हाल के दिनों में यह तीसरा मामला है जब सांसद और विधायकों के मामलों के लिए विशेष सत्र अदालत ने एक जन प्रतिनिधि को कारावास की सजा सुनाई. इससे पहले बीजेपी विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को कारावास की सजा सुनाई गई थी.

HIGHLIGHTS

  • TRS सांसद मलोथ कविता सहित शौकत अली को भी हुई जेल की सजा 
  • 2019 लोकसभा चुनाव में वोटर्स को रिश्वत देने का लगा था आरोप 
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