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अलवर गैंगरेप पर जोधपुर हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस प्रशासन को लगाई फटकार, भेजा नोटिस

हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से 27 मई तक नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा है. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत माथुर ने की खंडपीठ ने मामले को संज्ञान में लिया.

Updated on: 17 May 2019, 11:16 AM

highlights

  • अलवर गैंगरेप का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
  • पुलिस प्रशासन को लगाई फटकार
  • 26 अप्रैल को हुआ था गैंगरेप, 30 को दर्ज हुई थी FIR

नई दिल्ली:

राजस्थान के अलवर में 26 अप्रैल को हुए गैंगरेप को जोधपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है. हाईकोर्ट ने गैंगरेप की घटनाओं पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजा है इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस-प्रशासन को फटकार भी लगाई है. हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से 27 मई तक नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा है. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत माथुर ने की खंडपीठ ने मामले को संज्ञान में लिया. गैंगरेप 26 अप्रैल की रात हुआ जिसकी एफआइआर 30 अप्रैल को दर्ज की गई.

आपको बता दें कि 26 अप्रैल की रात राजस्थान के अलवर में सामूहिक बलात्कार के मामले एफआईआर 30 अप्रैल को दर्ज की गई और 7 दिन बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की थी. पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा था कि चुनाव के कारण पुलिस ने इसमें देरी की. अलवर में 6 मई को चुनाव हुए थे. जिसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लापरवाही के आरोप में एसपी और इलाके के एसएचओ का तबादला कर दिया था.

ये घटना 26 अप्रैल को हुई थी जब महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी. तभी दो बाइकसवार ने उन्हें अलवर में रोका और खेत में ले जाकर दोनों को बहुत मारा और महिला के साथ गैंगरेप भी किया इस दौरान इन लोगों ने फोन से महिला के गैंगरेप का वीडियो भी बना लिया था.