Jind:किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, 30000 रुपए जुर्माना

Haryana Crime: एडिशनल सेशल जज की अदालत ने अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि दोषी जुर्माना भरने में सक्षम नहीं होगा तो उसकी सजा में इजाफा कर दिया जाएगा. मामला

Haryana Crime: एडिशनल सेशल जज की अदालत ने अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि दोषी जुर्माना भरने में सक्षम नहीं होगा तो उसकी सजा में इजाफा कर दिया जाएगा. मामला

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

Haryana Crime: एडिशनल सेशल जज की अदालत ने अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि दोषी जुर्माना भरने में सक्षम नहीं होगा तो उसकी सजा में इजाफा कर दिया जाएगा. मामला  21 अक्तूबर 2020  का था. तभी से कोर्ट में विचाराधीन था. जिस पर आज अदालत में बहस के बाद सभी गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई. दोषी हरियाणा के गांव कंडेला निवासी कृष्ण बताया जा रहा है...

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ये था मामला 
हरियाणा के उचाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 21 अक्तूबर 2020 थाने में तहरीर दी थी. जिसमें उसने नामजद आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह जंगल में पशु चरा रहा था. इसी बीच आरोपी ने उसकी 12 साल की बेटी को अपहरण कर लिया. साथ ही उसके साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया. उसी समय से आरोपी जेल में बंद था. साथ ही मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था. तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर कृष्ण को दोषी पाया गया. साथ ही उसे 20 साल की कैद व 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

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कोर्ट के फैसले से ग्रामीण खुश 
वहीं कोर्ट के फैसले से ग्रामीणों में खुशी है. उनका मानना है कि 2 साल बाद ही सही, लेकिन दोषी को सजा मिलना बहुत जरूरी था. हालांकि जिस पक्ष के व्यक्ति को सजा सुनाई गई है. उनके परिवार में मातम पसरा है. परिजनों का मानना है कि उसे झूठे मुकदमें में फंसाया गया है. हालांकि जो भी हो अब कोर्ट ने मामले में सजा सुना दी है. जिसके आधार पर दोषी को जेल भेज दिया गया है.

HIGHLIGHTS

  • दोषी ने अपहरण के बाद किया था किशोरी के साथ दुष्कर्म 
  • 20 साल कैद के साथ भरना होगा जुर्माना
  • एडिशनल सेशल जज की अदालत ने सुनाई सजा 
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