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crime( Photo Credit : social media)
Jharkhand: झारखंड की उप राजधानी दुमका के जरूवाडीह में 17 वर्षीया नाबालिग को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था. इस पेट्रोलकांड में अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की. अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनाई. ये मामला अगस्त 2022 का है. 19 मार्च को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहरा दिया था. सेंट्रल जेल दुमका से दोनों दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. इसके बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले के दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के संग 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त 2022 की रात को उस क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के घर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था. दोनों ने पीड़िता के घर की खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर दिया था. बाद मे माचिस से आग लगा दी थी.
यहां पर एकतरफा प्रेम में इस घटना को अंजाम दिया गया था. शाहरूख पीड़िता किशोरी से एकतरफा प्यार करता था. मगर इसे किशोरी ने ठुकरा दिया. ये शाहरूख को नागवार गुजरा. फिर उसने युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी. वह 23 अगस्त की अगली सुबह बोतल में पेट्रोल लेकर आया. इसके बाद किशोरी के कमरे की खिड़की से उस पर पेट्रोल छिड़क दिया. इसके बाद आग लगाकर भाग निकला. पीड़िता की पांच दिन के बाद मृत्यु हो गई थी.
Source : News Nation Bureau