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पत्नी से रेप के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने यह की टिप्पणी

युवक ने पिछले साल 29 सितंबर 2020 को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी जिसके बाद से ही वह अपनी पत्नी के खिलाफ बुरा बर्ताव अपनाने लगी. आवेदक की मां को भी इस मारपीट में शामिल बताया गया.

Updated on: 10 Dec 2021, 07:31 AM

highlights

  • आरोपी युवक ने पत्नी के आरोपों को झूठा बताया
  • युवक ने कहा- यह मामला पूरी तरह से आपसी संबंधों का
  • युवक ने पिछले साल 29 सितंबर को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी पत्नी से रेप और अपहरण से जुड़े मामले में एक युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी ने पत्नी के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि यह मामला पूरी तरह से आपसी संबंधों का है क्योंकि केस दर्ज कराने वाली महिला और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईटी ऐक्ट के तहत अश्लील सामग्री के प्रसार से जुड़े अपराधों के भी आरोप हैं, जो पूरी तरह से संगीन है.

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एफआईआर में आरोप है कि याचिकाकर्ता ने कथित पीड़ित का अपहरण कर साथियों के बीच पहले उसका रेप किया, जिसका वीडियो बनाकर फिर उसे शादी के लिए मजबूर किया. युवक ने पिछले साल 29 सितंबर 2020 को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी जिसके बाद से ही वह अपनी पत्नी के खिलाफ बुरा बर्ताव अपनाने लगी. आवेदक की मां को भी इस मारपीट में शामिल बताया गया. लड़की को जबरन बंधक बनाकर रखा गया जो पुलिस की मदद से नवंबर महीने में वहां से मुक्त हो पाई. 

नहाते वक्त बनाया था वीडियो

आरोप है कि याचिकाकर्ता ने लड़की का नहाते हुए एक अश्लील वीडियो भी बनाकर रखा था, जिसे उसके घरवालों को भेजकर वह लड़की को वापस इसके घर भेजे जाने का दबाव बना रहा था. वहीं हाई कोर्ट ने कहा कि फेसबुक पर खुश रहने वाली तस्वीरें डालकर यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह बहुत खुश है.