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प्रद्युम्न मर्डर केस: नाबालिग आरोपी को किया कोर्ट में पेश, 14 दिन की रिमांड पर भेजा

प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में हिरासत में लिए गए गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं के छात्र को बुधवार को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और वहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सुधार गृह (प्रोटेक्शन होम) भेज दिया गया।

प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में हिरासत में लिए गए गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं के छात्र को बुधवार को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और वहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सुधार गृह (प्रोटेक्शन होम) भेज दिया गया।

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Narendra Hazari
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प्रद्युम्न मर्डर केस: नाबालिग आरोपी को किया कोर्ट में पेश, 14 दिन की रिमांड पर भेजा

प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी नाबालिग पुलिस की गिरफ्त में (फाइल फोटो IANS)

प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में हिरासत में लिए गए गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं के छात्र को बुधवार को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और वहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सुधार गृह (प्रोटेक्शन होम) भेज दिया गया।

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इसी विद्यालय के कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की पिछले वर्ष आठ सितंबर को गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई थी।

गुरुग्राम किशोर न्याय बोर्ड ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को आदेश दिया था कि मामले में आरोपी किशोर पर वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद से पहली बार आरोपी को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया, 'आरोपी को दंडाधिकारी की अदालत के समक्ष पेश किया गया, क्योंकि इस मामले के लिए नियुक्त विशेष अदालत के न्यायाधीश छुट्टी पर थे। दंडाधिकारी ने आरोपी को और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे अगली सुनवाई पर 17 जनवरी को पेश किया जाएगा।'

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आरोपी को फरीदाबाद के निरीक्षण घर (ऑब्जर्वेशन होम) में वापस भेज दिया गया।

किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास रिपोर्ट के आधार पर 20 दिसंबर को कहा था कि मामले में आरोपी को व्यस्क माना जाएगा।

वकील ने कहा, 'वरिष्ठ क्लीनिक मनौवैज्ञानिक डॉ. जोगिंदर सिंह कायरो ने आरोपी के साथ पांच घंटे समय गुजारने के बाद मनोवज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की।'

वकील ने कहा, 'समाजिक विकास रिपोर्ट बाल सुरक्षा इकाई के कानूनी एवं परिवीक्षा अधिकारी ने पेश की।'

इससे पहले इस मामले में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था। बाद में, इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया और कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने आठ नवंबर को इसी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था।

कुमार को सत्र न्यायालय ने 21 नवंबर को जमानत दे दी थी।

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Source : News Nation Bureau

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