गोवा : छेड़छाड़ के आरोपी पुजारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पीड़िताओं ने आरोप लगाया था कि पुजारी ने कथित रूप से उन्हें मंगेशी मंदिर के गर्भगृह के पास गले लगाया और उन्हें गलत तरीके से छुआ था।

पीड़िताओं ने आरोप लगाया था कि पुजारी ने कथित रूप से उन्हें मंगेशी मंदिर के गर्भगृह के पास गले लगाया और उन्हें गलत तरीके से छुआ था।

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Vineeta Mandal
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गोवा : छेड़छाड़ के आरोपी पुजारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

गोवा मंदिर पुजारी छेड़छाड़ मामला (सांकेतिक चित्र)

गोवा के मंगेशी मंदिर में छेड़छाड़ के मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को मंदिर के पुजारी की दो अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पोंडा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी पुजारी धनंजय भावे के आवेदन को रद्द करने के बाद उसे पकड़ा नहीं जा सका है। पुजारी को जून में दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में नामजद किया गया था।'

उन्होंने कहा, 'हम उसकी तलाश कर रहे हैं।'

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जुलाई में, भावे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। भावे के खिलाफ अमेरिका में मेडिसिन की पढ़ाई करने वाली गोवा मूल की एक लड़की और एक अन्य लड़की ने पुलिस में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था।

पीड़िताओं ने आरोप लगाया था कि पुजारी ने कथित रूप से उन्हें मंगेशी मंदिर के गर्भगृह के पास गले लगाया और उन्हें गलत तरीके से छुआ था।

पीड़िताओं ने पुलिस के पास जाने से पहले, श्री मंगेश देवास्थान समिति में शिकायत दर्ज कराई थी। समिति ने कहा था कि भावे के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला दर्ज करने के लिए उनके पास कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है।

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Source : IANS

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