Advertisment

दिल्ली : बिजली चोरी कर 700 लोगों को बेची, 57 लाख का जुर्माना, 2 साल की जेल

दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक व्यक्ति को बिजली चुराकर 700 लोगों को बेचने के जुर्म में अदालत ने दो साल की साधारण कैद और 57 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
दिल्ली : बिजली चोरी कर 700 लोगों को बेची, 57 लाख का जुर्माना, 2 साल की जेल

अदालत (फाइल)

Advertisment

दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक व्यक्ति को बिजली चुराकर 700 लोगों को बेचने के जुर्म में अदालत ने दो साल की साधारण कैद और 57 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बीएसईएस ने एक बयान जारी करके कहा कि द्वारका और कड़कड़डूमा की विशेष अदालतों ने नांगलोई (पश्चिम दिल्ली) और सीलमपुर (पूर्वी दिल्ली) के एक-एक व्यक्ति को बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के जुर्म में सजा सुनाई है।

द्वारका की विशेष अदालत ने ओमप्रकाश को नांगलोई के बक्करवाला में बिजली चुराकर 700 लोगों को आपूर्ति करने के जुर्म में दो साल जेल और 57 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।

और पढ़ें: राम रहीम के बाद राधे मां पर कस सकता है शिकंजा, हाई कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

कड़कड़डूमा की विशेष अदालत ने शिव मंगल को सीलमपुर क्षेत्र में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 30 किलोवॉट से अधिक बिजली चोरी का दोषी पाया।

बीएसईएस के प्रवक्ता ने इस मामले में बताया, 'बीएसईएस के जांच दल ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 1.24 लाख रुपये की बिजली चोरी का पता लगाया। आरोपी ने इसका भुगतान नहीं किया।'

और पढ़ें: वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या

इस साल की शुरुआत में भी अदालत ने बिजली चोरी के जुर्म में तीन लोगों को जेल भेजा था और उन पर कुल मिलाकर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

राजधानी में बिजली चोरों के बुंलद हौसलों का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इनके हमले में जुलाई में बीएसईएस के एक युवा इंजीनियर की जान चली गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

Source : IANS

Electricity Theft fine 57 Lac two year prison Court sentence Electricity Court
Advertisment
Advertisment
Advertisment