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सेक्स वर्कर के यौन उत्पीड़न में बिजनेसमैन को देना होगा 6 अंकों में हर्जाना, कोर्ट का आदेश

न्यूजीलैंड की एक सेक्स वर्कर के यौन उत्‍पीड़न के दोषी बिजनेसमैन को 6 अंकों में (लाखों में) हर्जाना देना होगा.

Updated on: 16 Dec 2020, 06:44 PM

नई दिल्ली:

न्यूजीलैंड की एक सेक्स वर्कर के यौन उत्‍पीड़न के दोषी बिजनेसमैन को 6 अंकों में (लाखों में) हर्जाना देना होगा. सेक्‍स वर्कर ने यौन हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान मानवाधिकार आयोग ने सेक्स वर्कर को 6 अंकों में धनराशि का भुगतान करने का आदेश बिजनेसमैन को दिया है. यह फैसला सुनाते हुए मानवाधिकार आयोग के निदेशक माइकल टिम्मिंस ने कहा, यह भुगतान एक जरूरी चेतावनी है जो ये याद दिलाती है कि कोई भी श्रमिक, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, कार्यस्थल पर उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता.

मानवाधिकार आयोग ने कहा, हम सभी बिजनेसमैन और उनके कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे सेक्स वर्कर्स के अधिकारों का सम्मान करें. इस भुगतान का उद्देश्य महिला को भावनात्मक और आर्थिक रूप से हुए नुकसान की भरपाई करना है. सेक्‍स वर्कर की पहचान गोपनीय रखने के भी आदेश दिए गए हैं. 

मानवाधिकार आयोग ने कहा, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि क्या चीज किस संदर्भ में की जा रही है. एक वेश्यालय में भी अनुचित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ऐसा माना जाता है कि एक सेक्स वर्कर से ये जानना जरूरी नहीं है कि उसे अपने ग्राहक की भाषा अप्रिय या अपमानजनक लगती है या नहीं.

मानवाधिकार आयोग ने कहा, अगर ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा तो सेक्स वर्कर्स अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे.