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action against rape accused,( Photo Credit : social media)
मध्य प्रदेश सरकार भी यूपी की तरह अपराधियों को सजा दे रही है. एक मामले में भोपाल में तीन साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी का घर गिरा दिया गया. राजस्व विभाग पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर को ध्वस्त कर दिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ड्राइवर ने शाहपुरा क्षेत्र में वसंत कुंज कालोनी के पास एक जमीन पर कब्जा कर रखा था. यहां पर उसने अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा था. बच्ची से रेप मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई के साथ जिला प्रशासन की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
मकान को तोड़ने से पहले ड्राइवर के परिवार से मकान को खाली कराया गया. उसके बाद कार्रवाई की गई. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एसडीएम और डीईओ को आदेश दिए हैं कि सभी स्कूल बसों, जिनमें बच्चियां आती जाती हैं. उसमें महिला कर्मचारी का होना आवश्यक है. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं ताकि हर दिन की रिकाॅर्डिंग की जा सके. इसके लिए लगातार सभी बसों की जांच की जाए. अलग-अलग उड़न दस्ते बनाए जाएं और बसों की जांच भी होती रहे.
ये है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि भोपाल के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने रेप किया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि बच्ची ने घर पहुंचकर स्कूल बस ड्राइवर द्वारा गंदी हरकत की शिकायत की. इसके बाद स्कूल प्रबंधन से इस बात की शिकायत की गई. मगर स्कूल ने आरोपों से इनकार कर दिया. परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने पोक्सो और धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर स्कूल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. वहीं बस में मौजूद महिला सहायक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
HIGHLIGHTS
- प्रशासन की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई
- पहले ड्राइवर के परिवार से मकान को खाली कराया गया
- नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप का मामला