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अलवर रेप केस: कोर्ट ने फलाहारी बाबा को सुनाई एक साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना

गौरतलब है कि 11 सितंबर 2017 को बिलासपुर की 21 वर्षीय पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के महिला थाना में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था.

Updated on: 26 Sep 2018, 10:42 PM

नई दिल्ली:

अलवर रेप केस मामले में आरोपी फलाहारी बाबा को कोर्ट ने उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी फलाहारी बाबा को बुधवार को एडीजे कोर्ट में राजेंद्र शर्मा की अदालत ने धारा 376 (2च) और 506 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. बिलासपुर की युवती ने बीते साल 11 सिंतबह को बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. अब लगभग एक साल बाद आए इस फैसले में युवती पक्ष की जीत हुई है.

क्या है पूरा मामला-

गौरतलब है कि 11 सितंबर 2017 को बिलासपुर की 21 वर्षीय पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के महिला थाना में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था.

युवती ने बाबा पर राजस्थान के अलवर में सात अगस्त को उसके साथ आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला का परिवार पिछले 15 वर्षों से बाबा का अनुयायी है और माना जा रहा है कि इस परिवार ने बाबा को काफी दान भी दिए हैं।

दुष्कर्म के आरोप के बाद, बाबा पुलिस सुरक्षा में बुधवार को एक निजी अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हो गए थे। शुक्रवार को चिकित्सकों ने उन्हें फिट घोषित कर दिया और उन्हें निजी वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

बाबा के अनुयायी भारत के अलावा विदेशों में भी हैं।

महिला ने पहले इस मामले को छत्तीसगढ़ में बिलासपुर पुलिस थाने में दर्ज कराया था, जिसे बाद में अलवर के अरावली विहार पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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यह मामला ऐसे समय प्रकाश में आया है, जब पिछले माह 25 अगस्त को पंचकुला की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को अपने दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।