logo-image

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को अदालत ने दोषी ठहराया

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को अदालत ने दोषी ठहराया

Updated on: 29 Jun 2019, 06:23 PM

highlights

  • 'AAP' MLA सोमदत्त पर आरोप तय
  • अदालत 4 जुलाई को सुनाएगी फैसला
  • 2015 में दर्ज हुआ था मामला

नई दिल्ली:

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक ('AAP' MLA) सोमदत्त (Somdutt) को अदालत ने साल 2015 के हिंसा के मामले में दोषी ठहराया है. अदालत 4 जुलाई को सोमदत्त पर सजा का एलान करेगी. 'AAP' विधायक सोमदत्त पर साल 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मार-पीट और दंगा फैलाने, एक व्यक्ति को गलत ढंग से रोकने और उसके साथ हाथापाई करने का आरोप है.

कोर्ट सुना सकती है 7 साल की सजा
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को अदालत 7 साल की सजा सुना सकती है. कोर्ट ने बचाव पक्ष के सबूतों को देखने और पीड़ित पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है. शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक और उनके समर्थक उन्हें उनके घर से घसीटते हुए बाहर ले आए थे और उनकी बेसबाल के बैट से पिटाई करने का आरोप लगाया था.

2015 में सोमदत्त के खिलाफ दर्ज की गई थी FIR
उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग पुलिस थाने में साल 2015 में सोमदत्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप लगाया गया था कि इलाके में प्रचार कर रहे विधायक और उनके करीब 50 समर्थक शिकायतकर्ता संजीव राणा के घर पहुंचे थे. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि जब उनके इस व्यवहार पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई तो विधायक ने बेसबॉल के बैट से उसके पैरों पर हमला कर दिया विधायक के समर्थक राणा को घसीटते हुए सड़क पर ले आए और उन्हें पीटने लगे जिससे उन्हें गंभीर चोट आई. सोमदत्त के अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज किया.