गुरुग्राम क्लब डांसर गैंगरेप मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा

एक जिला अदालत ने एक बार डांसर के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में रविवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

एक जिला अदालत ने एक बार डांसर के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में रविवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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Vineeta Mandal
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गुरुग्राम क्लब डांसर गैंगरेप केस (सांकेतिक चित्र)

एक जिला अदालत ने एक बार डांसर के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में रविवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. यह घटना हरियाणा के चखरपुर गांव में एक किराए के मकान में 23 फरवरी, 2016 को घटी थी. विपिन (20), उसके भाई नीतीश कुमार (20) और उनके मित्र मोनू (24) ने डांसर के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी.

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तीनों ने उसके शव के साथ भी बुरा बर्ताव किया और वहां से फरार हो गए. घटना के दोषी दोनों भाई पटौदी के निवासी हैं, जबकि तीसरा दोषी हरियाणा के रायसिना गांव का निवासी है. गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ सुभाष बोकन अनुसार, जांच के दौरान ऐसा लगा कि पीड़िता एक दोषी की मित्र थीं. वह रात को क्लब में डांस करती थी और उसके मकान का किराया भी भरती थी.

बोकन ने दोषियों की अदालत में स्वीकारोक्ति के आधार पर कहा कि जब उसने किराया देना और अन्य खर्चो को उठाना बंद कर दिया, तब आरोपियों ने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई.

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इस अपराध की जानकारी मकान मालिक तेजपाल ने पुलिस को दी, जिसने पीड़िता के शव को देखा. तेजपाल ने विपिन और नीतीश को रूम किराए पर दिया था. तीनों दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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