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ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला को हुई 10 साल की जेल, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनेशियो लूला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि उनपर फिलहाल 4 अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे चल रहे हैं।

Updated on: 13 Jul 2017, 10:16 AM

नई दिल्ली:

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनेशियो लूला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि उनपर फिलहाल 4 अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे चल रहे हैं।

बता दें कि 71 वर्षीय लूला को यह सजा सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में गबन करने और रिश्वत लेने के मामले में सुनाई गई है। करीब 7 साल पहले राष्ट्रपति पद से हटे लूला की सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए पूरी दुनिया ने प्रशंसा की थी।

2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे लूला को साओ पाउलो में एक अपार्टमेंट खरीदने और उसमें कंस्ट्रक्शन कराने और संपत्तियों की घोषणा में अनियमितता का दोषी पाया गया है।

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गौरतलब है कि वामपंथी राजनेता लूला के सामाजिक और आर्थिक सुरारों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं।

हालांकि लूला की कानूनी टीम ने एक बयान जारी करते हुए कहा लूला निर्दोष हैं। साथ ही टीम ने कहा कि वे इस सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे। लूला की शख्सियत का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया था।

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