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दंतेवाड़ा में जमीन अदला-बदली के मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

दंतेवाड़ा के पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ओर बीजेपी नेता पर जमीन अदला बदली कर घोटाला करने का मामला तूल पकड़ता नज़र आ रहा है.

Updated on: 27 Apr 2019, 11:29 PM

नई दिल्ली:

दंतेवाड़ा के पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ओर बीजेपी नेता पर जमीन अदला बदली कर घोटाला करने का मामला तूल पकड़ता नज़र आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के हेरा फेरी के मामले में जांच को जारी रखने और मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई न होने पर पीड़ित सुप्रीम कोर्ट में चला गया था.

मामला यह था कि दंतेवाड़ा जिला पंचायत के पास वैधनाथ नाम के व्यक्ति की 3.67 एकड़ कृषि भूमि थी. आरोप है कि दंतेवाड़ा के चार रसूखदार लोगों ने मात्र 10 लाख में खरीद कर जिला प्रशासन के साथ जमीन की अदला बदली करते हुए बस स्टैंड के पास करोड़ों की जमीन और कृषि भूमि हथिया ली.

आपको बता दें कि ओपी चौधरी 2011 में दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर थे. इन चार लोगों ने जमीन की आदला बदली का प्रस्ताव रखा. मार्च 2013 में तहसीलदार, पटवारी,एसडीएम ने मात्र 15 दिनों के भीतर जमीन की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी कर दी. कौड़ियों के दाम में इन्हें करोड़ों की जमीन मिल गई. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर जांच शुरू होगी.