सीबीआई कोर्ट विजयवाड़ा ने भ्रष्टाचार के मामले में बीमा अधिकारी को सुनाई 4 साल की सजा

सीबीआई कोर्ट विजयवाड़ा ने भ्रष्टाचार के मामले में बीमा अधिकारी को सुनाई 4 साल की सजा

सीबीआई कोर्ट विजयवाड़ा ने भ्रष्टाचार के मामले में बीमा अधिकारी को सुनाई 4 साल की सजा

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IANS
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Bengal school job case: CBI seeks explanation on creation of advisory committee

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

विजयवाड़ा, 1 जुलाई (आईएएनएस)। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत विजयवाड़ा ने एक रिश्वतखोरी के मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तत्कालीन विकास अधिकारी ग्रेड-I कोला रामा नरसिंहम को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कंदुकुरु शाखा से जुड़ा है, जहां आरोपी बतौर इंचार्ज विकास अधिकारी कार्यरत था।

सीबीआई ने 11 जुलाई 2017 को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता से मृत भैंस के बीमा दावे की फाइल गुन्टूर स्थित डिवीजनल ऑफिस को भेजने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई ने शिकायत प्राप्त होने के बाद जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जांच पूरी करने के बाद 27 अक्टूबर 2017 को उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद 30 जून को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर किसी नागरिक से रिश्वत लेना गंभीर अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

इस सजा से एक बार फिर यह संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी संस्थाएं गंभीर हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

डीएससी/एबीएम

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