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'टेलिकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाला प्रीपेड रिचार्ज मुहैया कराएं'

मौजूदा समय में टेलिकॉम कंपनियों की ओर से प्रीपेड कस्टमर्स को 28 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान मुहैया कराए जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल 13 रिचार्ज कराने पड़ जाते हैं.

Updated on: 28 Jan 2022, 04:22 PM

highlights

  • प्रीपेड कस्टमर्स के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे 
  • आदेश का अनुपालन अधिसूचना जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा

नई दिल्ली:

दूरसंचार कंपनियों (Telecom Companies) को प्रीपेड कस्टमर्स (Prepaid Customers) के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे. दरअसल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि प्रीपेड ग्राहकों के लिए दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान को पेश करना होगा. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के इस कदम के बाद एक साल में कस्टमर्स के द्वारा किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद लगाई जा रही है. 

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बता दें कि मौजूदा समय में टेलिकॉम कंपनियों की ओर से प्रीपेड कस्टमर्स को 28 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान मुहैया कराए जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल 13 रिचार्ज कराने पड़ जाते हैं. ट्राई की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी टेलिकॉम कंपनियों की ओर से प्रीपेड ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करना होगा. 

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प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जो हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा. ट्राई के इस नोटिफिकेशन के बाद टेलिकॉम कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा.