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AGR मामले में DoT ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, कर्ज चुकाने के लिए मांगा इतने साल का समय

AGR Dues: AGR मामले में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

Updated on: 16 Mar 2020, 04:32 PM

नई दिल्ली:

AGR Dues: AGR मामले में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. DoT ने अर्जी में मांग की है कि टेलीकॉम कंपनियों को 92 हजार करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने के लिए 20 साल का समय दिया जाए. DOT ने कहा कि अभी कंपनियों पर सख्ती की गई तो इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जब इस मामले की पहले से ही सुनवाई कर रही बेंच उपलब्ध होगी, तभी सुनवाई संभव हो सकेगी.

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बता दें कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने सोमवार को कहा कि उसने समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) के बकाये को लेकर दूरसंचार विभाग को 3,354 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया है. कंपनी ने बीएसई को बताया कि उसने स्वआकलन के हिसाब से अब एजीआर बकाये की मूल राशि का पूरा भुगतान कर दिया है. इस भुगतान के साथ ही कंपनी ने अभी तक सरकार को एजीआर बकाये को लेकर 6,854 करोड़ रुपये दिए हैं.

कंपनी ने अबतक एजीआर बकाये की 6,854 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया

कंपनी ने कहा कि इस तरह एजीआर बकाये की मूल राशि में बचे हुए का भुगतान हो गया है. कंपनी ने एजीआर बकाये की 6,854 करोड़ रुपये की पूरी मूल राशि का भुगतान कर दिया है. दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एजीआर बकाये को लेकर करीब 53 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. इसमें ब्याज, जुर्माना तथा राशि के भुगतान में की गई देरी पर ब्याज भी शामिल है.

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कंपनी ने कहा कि वह एजीआर देनदारी के स्वआकलन की रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को छह मार्च को सौंप चुकी है. कंपनी ने इससे पहले एजीआर बकाये को लेकर 17 फरवरी को 2,500 करोड़ रुपये और 20 फरवरी को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है.