डिजिटल संचार आयोग (DCC) ने रिलायंस जियो (Reliance Jio) को पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन (POI) नहीं उपलब्ध कराने के मामले में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपये के जुर्माने को मंजूरी दे दी है. डीसीसी विभाग का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है.
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दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि डीसीसी ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर जुर्माने की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है. इस सिफारिश को फैसले के लिए सरकार में सक्षम प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा.
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ट्राई ने जुर्माने की सिफारिश की थी
अक्टूबर, 2016 में ट्राई ने एयरटेल (Airtel), वोडाफोन और आइडिया (Vodafone Idea) (अब विलय हो चुका) पर कथित रूप से रिलायंस जियो को इंटर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. एयरटेल और वोडाफोन प्रत्येक पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. आइडिया पर 950 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था. अब वोडाफोन और आइडिया का विलय हो चुका है, ऐसे में नई इकाई वोडाफोन आइडिया को दोनों कंपनियों का जुर्माना भरना होगा.
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ग्राहकों की असुविधा को देखते हुए लाइसेंस रद्द नहीं किया
उस समय नियामक इन कंपनियों के दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश करने जा रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. नियामक का कहना था कि इससे ग्राहकों को काफी असुविधा होगी. ट्राई की ये सिफारिशें रिलायंस जियो की शिकायत के बाद आई थीं. रिलायंस जियो ने कहा था कि मौजूदा ऑपरेटर पर्याप्त संख्या में पीओआई जारी नहीं कर रहे हैं, जिससे उसके नेटवर्क पर 75 प्रतिशत कॉल विफल हो रही है.
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ट्राई का जुर्माने में संशोधन से इनकार
डीसीसी ने पिछले महीने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर यह जुर्माना लगाया था, लेकिन जुर्माना लगाने से पहले आयोग इस पर ट्राई की राय लेना चाहता था, क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. हालांकि, ट्राई ने अपने रुख पर कायम रहते हुए जुर्माने के लिए की गई सिफारिश में संशोधन से इनकार कर दिया.
HIGHLIGHTS
- भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपये के जुर्माने को मंजूरी
- DCC ने रिलायंस जियो को POI नहीं उपलब्ध कराने के मामले में जुर्माने को दी मंजूरी
- डीसीसी ने पिछले महीने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर यह जुर्माना लगाया था