केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) खरीदने वालों को शानदार तोहफा दिया है. दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सालाना प्रीमियम की जगह मासिक (Monthly), तिमाही (Quarterly) और छमाही (Half-yearly) प्रीमियम जमा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इरडा (IRDAI) के मुताबिक अब ग्राहक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मासिक प्रीमियम जमा कर पाएंगे.
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इंश्योरेंस कंपनियां अपने उत्पादों में बदलाव कर सकेंगी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियमों के मुताबिक IRDAI की मंजूरी के बगैर भी अब इंश्योरेंस कंपनियां अपने उत्पादों में बदलाव कर सकेंगी. इन बदलावों में अतिरिक्त राइडर और अधिक उम्र तक इंश्योरेंस कवर (Insurance Cover) भी शामिल होगा. इन बदलावों से पॉलिसी होल्डर्स को काफी फायदे होने जा रहे हैं. इरडा (IRDAI) ने नए नियमों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है. हालांकि नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी कवरेज के नियम और शर्तों में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगी.
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नए नियमों से पॉलिसी होल्डर (Policy Holder) के ऊपर अब एक साथ पूरा प्रीमियम जमा करने का भार नहीं होगा. नये नियमों से हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. हेल्थ इंश्योरेंस का डिस्ट्रिब्यूशन बढ़ेगा. साथ ही पारदर्शिता में भी इजाफा होने की संभावना है. अब कंपनियां ग्राहकों की जरूरत के अनुसार उत्पाद लॉन्च कर पाएंगी. नए नियमों के अनुसार 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग भी इंश्योरेंस खरीद सकेंगे. हालांकि इसके लिए कंपनियों को इरडा से अनुमति जरूरी है. कंपनियां प्रीमियम की राशि को 15 फीसदी तक बढ़ा या फिर घटा सकेंगी.