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जल्दी में छोड़ दी नौकरी, कंपनी ने नहीं दिया रिलीविंग लेटर, ये है PF निकालने का आसान रास्ता

ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में डेट ऑफ एक्जिट दर्ज नहीं किया गया है तो आपके लिए एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) या पेंशन का पैसा निकालने में परेशानी आ सकती है.

Updated on: 18 Jul 2019, 11:07 AM

नई दिल्ली:

आपने जिस कंपनी में आखिरी दिन तक काम किया वो आखिरी तारीख डेट ऑफ एक्जिट (Date Of Exit) कहलाती है. मान लीजिए कि आपके ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में डेट ऑफ एक्जिट दर्ज नहीं किया गया है तो आपके लिए एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) या पेंशन का पैसा निकालने में परेशानी आ सकती है. आज की इस रिपोर्ट में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि डेट ऑफ एक्जिट के बगैर PF कैसे निकाल सकते हैं.

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Date Of Joining और Date Of Exit जरूरी
एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड (EPF) या पेंशन का पैसा निकालने के लिए Date Of Joining और Date Of Exit जरूरी है. एंप्लायर (कंपनी) की पीएफ पोर्टल पर Date Of Exit को अपडेट करने की जिम्मेदारी होती है. एक्जिट डेट नहीं होने पर आप ऑनलाइन के जरिए प्रॉविडेंट फंड नहीं निकाल सकते हैं.

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डेट ऑफ एक्जिट (Date Of Exit) पता करने का तरीका
आपको सबसे पहले UAN पोर्टल पर यूएएन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा. उसके बाद मेन्यू में View ऑप्शन पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री के विकल्प पर जाना होगा. सर्विस हिस्ट्री में आपको आपकी नौकरी से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएंगी. यहीं पर Date Of Joining और Date Of Exit भी दिख जाएगा.

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तीन तरीके से दर्ज करा सकते हैं Date Of Exit

    • दावे के फॉर्म पर काम के महीने की आखिरी तारीख को लिखें
    • EPF अधिकारी से Date Of Exit दर्ज कराने के लिए अनुरोध करें
    • एंप्लायर (कंपनी) की शिकायत EPF Grievance Portal पर करें