मोदी सरकार की इस स्कीम से महज 1000 रु लगाकर लो ताउम्र 5000 रुपये की पेंशन
हम आपको मोदी सरकार की एक ऐसी पेंशन स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप ज्यादा पेंशन के साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित रख सकते हैं.
highlights
- ऐसे मिलेगी आपको ताउम्र 5000 की पेंशन
- मोदी सरकार ने दी ये नई स्कीम
- 18 साल से 65 साल तक कर सकते हैं निवेश
नई दिल्ली:
आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में जबतक आप काम करने के लायक हैं तब तक तो ठीक है लेकिन जब आप की उम्र 60 साल पार कर जाती है और आप अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं तब आपको अपने खर्च की चिंता होती है कि वो कैसे चलेगा. घर का खर्च कैसे चलेगा इसके बारे में सोचकर हर इंसान परेशान रहता है. आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने खास पेंशन स्कीम शुरू की है, जहां निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं. हम आपको मोदी सरकार की एक ऐसी पेंशन स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप ज्यादा पेंशन के साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित रख सकते हैं. इस स्कीम में आपको महज 1000 रुपये लगाकर 2 लाख रुपये मिलेंगे. साथ ही, जीवनभर 5000 रुपये पेंशन भी मिलेगी. आइए आपको इस स्कीम के बारे में बताएं कैसे आप इस पेंशन स्कीम को अपने लिए रजिस्टर्ड करें.
भारत सरकार ने साल 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस पेंशन प्लान शुरू किया था. लेकिन, बाद में 2009 में यह स्कीम आम लोगों के भी खोल दी गई. साल 2011 में कॉरपोरेट्स कर्मचारियों को भी इस स्कीम में निवेश की मंजूरी मिल गई. इस स्कीम के तहत आपको कैसे लाभ मिलेगा? आइये हम आपको समझाते हैं. स्कीम लेने वाले व्यक्ति को 25 सालों तक इस स्कीम में हर महीने 1000 रुपये लगाने पड़ते हैं. जिस पर आपको 8 फीसदी का ब्याज मिलता है तो आपका टोटल पेंशन वेल्थ 9.49 लाख तो हो जाएगा. जिसमें से आप 40 फीसदी यानी 1.89 लाख रुपये निकाल सकते हैं. बाकी बचे पैसे आपको पेंशन के तौर पर हर महीने मिलेंगे. इसके मुताबिक आपको लगभग 5062 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.
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आपको बता दें कि इस पेंशन स्कीम में 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है. एनपीएस अन्य परंपरागत पेंशन योजनाओं से अलग है. इस पेंशन फंड के निवेशकों का पैसा शेयर और बॉन्ड मार्केट में लगाया जाता है. मुनाफा बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर होता है. एनपीएस में लांग टर्म निवेश फायदेमंद होता है. एनपीएस में नियमित निवेश से अच्छा मुनाफा होता है.
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NPS में POP या सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से निवेश संभव है. एनपीएस पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. एनएसडीएल की साइट पर सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट भी मौजूद है. एनपीएस का फॉर्म एनएसडीएल की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं. केवाईसी फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जारी किया जाएगा. पीआरएएन मिलने के बाद निवेश शुरू किया जा सकता है. ई-एनपीएस भी मुमकिन है और कारोबारी भी एनपीएस में निवेश कर सकते हैं.
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