आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट भरने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से लिए गए इसे फैसले में कहा गया है कि अब 15 अक्टूबर तक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दी जा सकती है. शेयरधारकों की तरफ से मांग की गई थी कि ऐसे करदाताओं के लिेए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है उनके लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जाए. इस बात की जानकारी आयकर विभाग की तरफ से ट्वीट करके दिया गया है.
CBDT की तरफ से बयान में कहा गया है कि ऑटिड वाले श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर 2018 से बढा़कर 15 अक्टूबर 2018 किया जा रहा है. हालांकि सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि आयकर कानून 1961 धारा 234ए के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर लगने वाले ब्याज की कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है. टैक्स देने वाले ऐसे लोगों को 234ए के तहत ब्याज भी चुकाना होगा.
इस साल वेतनभोगी करदाताओं और अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाआतों की संख्या 31 अगस्त तक 71 फीसदी बढ़कर 5.42 करोड़ तक पहुंच गई.
Source : News Nation Bureau