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हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, फोन से ही हो जाएगा ये बड़ा काम

इंश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहक अब फोन पर ही मेडिकल जांच करा कर एक टर्म या हेल्थ कवर (Health Cover) खरीद सकते हैं यानी शारीरिक मेडिकल चेकअप नहीं कराना होगा.

Updated on: 04 Apr 2020, 07:51 AM

नई दिल्ली:

टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) प्लान खरीदते वक्त मेडिकल चेकअप (Medical Checkup) जरूरी होता है, इसलिए पॉलिसीबाजार ने इंश्योरेंस कंपनियों (Insurance Companies) के साथ मिलकर टेली-मेडिकल की आधुनिक सुविधा विकसित की है. इंश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहक अब फोन पर ही मेडिकल जांच करा कर एक टर्म या हेल्थ कवर (Health Cover) खरीद सकते हैं यानी शारीरिक मेडिकल चेकअप नहीं कराना होगा.

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2 करोड़ के सम एश्योर्ड वाले टर्म प्लान, 1 करोड़ का हेल्थ प्लान खरीदने की योजना बनाने वालों को मिलेगा फायदा

टेली-मेडिकल ही वक्त की जरूरत है क्योंकि कोविड-19 (Covid-19) का संक्रमण दुनियाभर में फैल रहा है और यह उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो 2 करोड़ तक के सम एश्योर्ड वाला टर्म प्लान और 1 करोड़ का हेल्थ कवर खरीदने की सोच रहे हैं. यह सुविधा ग्राहकों को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में सुविधा देगी ताकि वो जोखिमों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकें. पॉलिसीबाजार ने एचडीएफसी अर्गो हेल्थ, रेलिगेयर, मैक्स बूपा, एचडीएफसी लाइफ (HDFC Life), मैक्स लाइफ (Max Life), टाटा एआईए (Tata AIA)जैसी प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियों से हाथ मिलाया है.

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सभी कंपनियां मिलकर ग्राहकों के लिए टेली-मेडिकल सेवाओं का विस्तार कर रही हैं और अधिक संख्या में डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों को साथ जोड़ रही हैं ताकि एक फोन कॉल पर मरीजों को परामर्श देने के साथ ही उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जा सके और उन्हें कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के वक्त जांच कराने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े.

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पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के लाइफ इंश्योरेंस के सीबीओ संतोष अग्रवाल ने कहा कि टेली-मेडिकल के जरिये इंश्योरेंस पॉलिसी की पेशकश करते हुए पॉलिसीबाजार का लक्ष्य अधिक से अधिक ग्राहकों को टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी आवश्यक सेवा प्रदान करना है. हालांकि, अगर इस प्रक्रिया के दौरान किसी ग्राहक द्वारा गलत जानकारी दी जाती है और आगे चलकर जांच में यह साबित होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम को खारिज करने का पूरा अधिकार होगा.