logo-image

सुप्रीम कोर्ट: LIC IPO में 5% हिस्सेदारी बेचने को लेकर जवाब दे सरकार, नोटिस जारी

Supreme Court On LIC IPO: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में सरकार से 4 हफ्ते में दवाब दाखिल करने को कहा गया है.

Updated on: 12 May 2022, 12:37 PM

highlights

  • केंद्र सरकार को जवाबदेही के लिए चार हफ्तों का समय
  • बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया था

नई दिल्ली:

Supreme Court On LIC IPO: सुप्रीम कोर्ट ने LIC के IPO पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कोई अंतरिम राहत नहीं देने की बात कही है. इसके साथ ही केंद्र द्वारा इसे वित्त अधिनियम 2021 को धन विधेयक के रूप में पारित करने को चुनौती देने वाले मुद्दे को लंबित मामले के साथ टैग किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में सरकार से 4 हफ्ते में दवाब दाखिल करने को कहा गया है. केंद्र के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया गया है. 

क्या था मामला 
दरअसल कुछ समय पहले केंद्र सरकार के एलसीआई की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने को लेकर सवाल उठे थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहना था कि यह जनता का पैसा है जिसे अब LIC का धन बनाया जा रहा है. 

यह भी पढ़ेंः क्रूड ऑयल के दाम गिरे, गुरुवार को जारी हुई पेट्रोल- डीजल की नई कीमतें

LIC के पॉलिसी धारकों का पैसा शेयर धारकों को दिया जा रहा है. मामले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी को खारिज कर दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.