Post Office की इस स्कीम में सिर्फ 500 रुपये से शुरू करें निवेश, हो जाएंगे लाखों
Post Office Saving Scheme: सरकार ने मौजूदा समय में PPF के ऊपर 7.10 फीसदी का इंट्रेस्ट रेट घोषित किया हुआ है. PPF के रूप में निवेशकों के पास एक ऐसा दोस्त है जो कि ना सिर्फ उसके पैसों को बढ़ाता है बल्कि निवेश के सुरक्षित रहने की भी पूरी गारंटी देता है.
highlights
- मौजूदा समय में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के ऊपर 7.10 फीसदी ब्याज मिल रहा है
- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF में 15 साल के लिए निवेश किया जा सकता है
नई दिल्ली :
Post Office Saving Scheme: अगर आप अपने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ ही उसके ऊपर बंपर रिटर्न भी चाहते हैं तो आपके लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF से बेहतर जगह हो ही नहीं हो सकती है. आज के मौजूदा हालात को देखते हुए यह बात पूरी तरह से सही साबित होती हुई दिखती भी है. दरअसल मौजूदा समय में बैंकों में ब्याज दरें काफी कम हो गई हैं ऐसे में PPF अकाउंट का महत्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर FD के मुकाबले अभी भी ज़्यादा ब्याज मिल रहा है. ऐसे में आपके लिए पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) निवेश का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.
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आपको बता दें कि सरकार ने मौजूदा समय में PPF के ऊपर 7.10 फीसदी का इंट्रेस्ट रेट घोषित किया हुआ है. PPF के रूप में निवेशकों के पास एक ऐसा दोस्त है जो कि ना सिर्फ उसके पैसों को बढ़ाता है बल्कि निवेश के सुरक्षित रहने की भी पूरी गारंटी देता है. ऐसे में PPF स्कीम आम निवेशकों के लिए बेहद खास हो जाती है. मौजूदा समय में सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाला ब्याज ही PPF पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा है. PPF में 15 साल के लिए निवेश किया जा सकता है और बीच में इसमें से पैसे को नहीं निकला जा सकता है. हालांकि 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.
हर तीन महीने में होती है पीपीएफ के ब्याज दर की समीक्षा
आपको बताते चलें कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पर मिलने वाला इंट्रेस्ट फिक्स नहीं होता है. सरकार हर तीन महीने में इसके रेट की समीक्षा करती है और जरूरी होने पर इसमें बदलाव किए जाते हैं. जानकारों का कहना है कि PPF में निवेश करके ज्यादा ब्याज की कमाई के लिए हर महीने की 5 तारीख से पहले निवेश करना चाहिए. पीपीएफ में किया गया निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और इसके डूबने की गुंजाइश भी ना के बराबर होती है. चूंकि यह स्कीम सरकार की है इसीलिए वह इसकी सुरक्षा की गारंटी भी देती है. ऐसे में निवेशकों को पीपीएफ में निवेश करने से पहले घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.
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सरकार निवेशकों को PPF में निवेश के लिए टैक्स में छूट भी देती है. मौजूदा समय में सेक्शन 80C के तहत PPF में निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है. दरअसल पीपीएफ आपको हरतरह से टैक्स बचाने का मौका देती है. जहां निवेश किए गए रकम पर टैक्स में छूट मिलती है तो वहीं ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता है. यही नहीं जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो मिलने वाली पूरी रकम भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. मतलब यह कि आपको उस पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना है. तो इंतज़ार किस बात का है आज ही PPF अकाउंट खुलवाइए और इसके शानदार फायदे लीजिए.
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