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RBI का कड़ा निर्देश, 3 घंटे से ज्यादा ATM में नहीं रहा कैश, तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना

सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम (ATM) में कैश की किल्लत को देखते हुए बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं.

Updated on: 16 Jun 2019, 06:34 AM

highlights

  • एटीएम में 3 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहेगा तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा
  • RBI ने एटीएम में कैश की किल्लत को देखते हुए बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए
  • एटीएम में पैसे की कमी की समस्या पर ग्राणीण इलाकों से मिल रही थी शिकायतें

नई दिल्ली:

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम (ATM) में कैश की किल्लत को देखते हुए बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई ने सभी बैंकों को इसको लेकर दिशानिर्देश जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक RBI का कहना है कि अगर अब किसी एटीएम में 3 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहेगा तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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नहीं देखने को मिलेगा नो कैश का बोर्ड
अब आप अगली बार जब एटीएम (ATM) पैसा निकालने जाएंगे तो वहां नो कैश का बोर्ड नहीं देखने को मिलेगा. कई बार देखा गया है कि जिस एटीएम में पैसे कम निकाले जाते हैं वहां पैसा खत्म होने के बाद कई दिनों तक या ये कहें कि कई हफ्तों तक पैसा नहीं डाला जाता है. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है.

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बैंकों को होती है कैश की पूरी जानकारी
बैंकों के पास एटीएम में कितना कैश है उसकी जानकारी के लिए पूरा सिस्टम है. दरअसल, एटीएम में जो सेंसर लगा होता है उसके जरिए बैंकों को रियल टाइम बेसिस पर एटीएम में कितना कैश बचा है, कब तक खाली होने जा रहा है और कितनी रकम डालनी है, इसकी पूरी जानकारी रहती है. रिजर्व बैंक यह चाहता है कि जब बैंकों को एटीएम में कैश के बारे में सारी जानकारी पता है, तो बैंक एटीएम में कैश ना डालने को लेकर बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं.

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गौरतलब है कि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में एटीएम में पैसे की कमी की समस्या सबसे ज्यादा है. ग्राणीण इलाकों से इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इसी के आधार पर रिजर्व बैंक ने यह सख्त कदम उठाया है.