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डिजिटल कर्ज लेन-देन सुरक्षित बनाने को आरबीआई बना रहा है सख्त नियम

आरबीआई ने 13 जनवरी 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर डब्ल्यूजी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास थे.

आरबीआई ने 13 जनवरी 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर डब्ल्यूजी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास थे.

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Nihar Saxena
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डिजिटल ऋण का लेन-देन सुरक्षित बनाना है लक्ष्य.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

सरकार ने पिछले कुछ महीनों में देश में बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़े कर्ज देने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप पर लगाम कसने का प्रस्ताव किया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित कार्य समूह ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है, जिसमें अवैध डिजिटल ऋण गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग कानून, डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिभागियों को कवर करने वाली खुदाई के सत्यापन के लिए एक नोडल एजेंसी का निर्माण शामिल है. सूत्रों ने कहा कि डिजिटल ऋण गतिविधियों को ठीक से विनियमित करने की जरूरत पर वित्तीय क्षेत्र के नियामक और सरकार का एक ही रुख है और कार्य समूह की कई सिफारिशों को जल्द ही इस क्षेत्र के लिए बनाए गए कानून और प्रक्रियाओं में उल्लेख किया जा सकता है.

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आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि डिजिटल कर्ज लेने वालों के बैंक खातों में सीधे तौर पर छूट दी जानी चाहिए और केवल डिजिटल ऋणदाताओं के बैंक खातों के माध्यम से ही ऋणों का वितरण किया जाना चाहिए. उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा के प्रयास के रूप में समूह ने सुझाव दिया है कि डेटा संग्रह की अनुमति केवल कर्ज लेने वालों की पूर्व और स्पष्ट सहमति के साथ सत्यापन योग्य ऑडिट ट्रेल्स के साथ दी जानी चाहिए. इसके अलावा सभी डेटा को भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहित किया जाना चाहिए.

आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने यह भी सिफारिश की है कि आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कर्ज में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम सुविधाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए. साथ ही प्रत्येक डिजिटल ऋणदाता को वार्षिक प्रतिशत दर सहित एक मानकीकृत प्रारूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य विवरण प्रदान करना चाहिए. वर्किंग ग्रुप ने यह भी सिफारिश की है कि डिजिटल ऋणों के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार का उपयोग प्रस्तावित एसआरओ द्वारा लागू की जाने वाली आचार संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए. इसके अलावा, प्रस्तावित एसआरओ द्वारा उधार सेवा प्रदाताओं की एक 'नकारात्मक सूची' बनाए रखनी होगी. यह (एसआरओ) आरबीआई के परामर्श से वसूली के लिए एक मानकीकृत आचार संहिता भी तैयार करेगा.

आरबीआई ने 13 जनवरी 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर डब्ल्यूजी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास थे. यह डिजिटल उधार गतिविधियों में तेजी से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक आचरण और ग्राहक सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया था. हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट आरबीआई की वेबसाइट पर है. आरबीआई ने कहा कि डब्ल्यूजी द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों पर अंतिम राय लेने से पहले टिप्पणियों की जांच की जाएगी.

HIGHLIGHTS

  • डिजिटल ऋण पर डब्ल्यूजी का गठन
  • वसूली के लिए एक मानकीकृत आचार संहिता
आरबीआई RBI Digital Debt Secure Safe डिजिटल लेन-देन सुरक्षित
      
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