पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट से मिलता है फायदा ही फायदा, आप भी जानिए कैसे
Public Provident Fund-PPF Account New Rules 2020: PPF के रूप में निवेशकों के पास एक ऐसा दोस्त है जो कि ना सिर्फ उसके पैसों को बढ़ाता है बल्कि निवेश के सुरक्षित रहने की भी पूरी गारंटी देता है. ऐसे में PPF स्कीम आम निवेशकों के लिए बेहद खास हो जाती है.
नई दिल्ली :
Public Provident Fund-PPF Account New Rules 2020: अगर आप अपने पैसे को एकदम सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानि PPF से बेहतर जगह नहीं हो सकती है. आज के मौजूदा हालात को देखते हुए यह बात पूरी तरह से सही साबित होती हुई दिखती भी है. दरअसल मौजूदा समय में बैंकों में ब्याज दरें काफी कम हो गई हैं ऐसे में PPF अकाउंट का महत्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर FD के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिल रहा है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमी में सुस्ती का माहौल है और RBI चाहता है कि निवेशक अपने पैसे निवेश करने के बजाए खर्च करें. यही वजह है कि ब्याज दरों को कम कर दिया गया है.
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पैसों को बढ़ाने के साथ ही निवेश सुरक्षित रहने की पूरी गारंटी
RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती कर दी जिसकी वजह से निवेशकों के पास निवेश के लिए काफी कम साधन बच गए थे. हालांकि PPF के रूप में निवेशकों के पास एक ऐसा दोस्त है जो कि ना सिर्फ उसके पैसों को बढ़ाता है बल्कि निवेश के सुरक्षित रहने की भी पूरी गारंटी देता है. ऐसे में PPF स्कीम आम निवेशकों के लिए बेहद खास हो जाती है. सरकार की ओर से दिसंबर 2020 तक PPF के ऊपर 7.1 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. मौजूदा समय में सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाला ब्याज ही PPF पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा है.
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हर तीन महीने में होती है पीपीएफ के ब्याज दर की समीक्षा
आपको बताते चलें कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पर मिलने वाला इंट्रेस्ट फिक्स नहीं होता है. सरकार हर तीन महीने में इसके रेट की समीक्षा करती है और जरूरी होने पर इसमें बदलाव किए जाते हैं. जानकारों का कहना है कि PPF में निवेश करके ज्यादा ब्याज की कमाई के लिए हर महीने की 5 तारीख से पहले निवेश करना चाहिए. पीपीएफ में किया गया निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और इसके डूबने की गुंजाइश भी ना के बराबर होती है. चूंकि यह स्कीम सरकार की है इसीलिए वह इसकी सुरक्षा की गारंटी भी देती है. ऐसे में निवेशकों को पीपीएफ में निवेश करने से पहले घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.
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सरकार निवेशकों को PPF में निवेश के लिए टैक्स में छूट भी देती है. मौजूदा समय में सेक्शन 80C के तहत PPF में निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है. दरअसल पीपीएफ आपको हरतरह से टैक्स बचाने का मौका देती है. जहां निवेश किए गए रकम पर टैक्स में छूट मिलती है तो वहीं ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता है. यही नहीं जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो मिलने वाली पूरी रकम भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. मतलब यह कि आपको उस पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना है. तो इंतज़ार किस बात का है आज ही पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए और इसके फायदे लीजिए.
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