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पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आपको नए नियम जरूर जान लेने चाहिए, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना

पोस्ट ऑफिस के नए नियम के तहत अगर आपने न्यूनतम राशि को खाते में नहीं रखा तो चालू वित्त वर्ष के आखिरी कार्यदिवस यानि 31 मार्च 2020 के बाद से 100 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है.

Updated on: 24 Feb 2020, 03:38 PM

नई दिल्ली:

अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस (Post Office) में है तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, डाकघर ने कई नियमों में बदलाव की घोषणा की है. नए नियमों के बाद अकाउंट रखने वालों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है. इसलिए आपका अकाउंट अगर डाकघर में है तो आपको नए नियम के बारे में जरूरत जानना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

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न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये रखना जरूरी

पोस्ट ऑफिस के नए नियम के मुताबिक व्यक्ति को अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रखना होगा. नए नियम के तहत अगर आपने न्यूनतम राशि को खाते में नहीं रखा तो चालू वित्त वर्ष के आखिरी कार्यदिवस यानि 31 मार्च 2020 के बाद से ग्राहकों को 100 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. नए नियम के तहत लोग अकाउंट को जीरो नहीं रख सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति अकाउंट में जीरो बैलेंस रखता है तो उसका अकाउंट बंद भी हो सकता है.

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पोस्टल डिपार्टमेंट ने न्यूनतम बैलेंस की सीमा को 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की है. नए नियम के तहत न्यूनतम बैलेंस कम होने पर अब डाकघर बतौर जुर्माना 100 रुपये की वसूली करेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग पीपीएफ खाता (PPF Account), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account), वरिष्ठ नागरिक बचत खाता (Senior Citizens Savings Scheme) और मासिक जमा योजना (MIS) अकाउंट खोलने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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गौरतलब है कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम राशि 20 रुपये है. डाकघर के व्यक्तिगत और ज्वाइंट अकाउंट के सेविंग अकाउंट (Saving Account) के ऊपर ग्राहकों को 4 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है.