PAN Card को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं करने पर होगी ये दिक्कत
पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है. इस तारीख तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे.
नई दिल्ली:
PAN-Aadhaar Link: पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है. इस तारीख तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे. बता दें कि लिंक नहीं होने पर 30 सितंबर के पैन कार्ड अवैध माना जाएगा. इसके अलावा आयकर विभाग (Income Tax Department) भी पैन कार्ड को अमान्य करार कर देगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी कर दिया है.
यह भी पढ़ें: प्याज की कीमतों पर लगाम के लिए नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार की बड़ी योजना, पढ़ें पूरी खबर
पैन कार्ड हो सकता है इनवैलिड
अगर आपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है तो काफी परेशानी होने जा रही है. आयकर (Income Tax) की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. जानकारों के मुताबिक पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ऑनलाइन ITR फाइल करना मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए PAN का इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा. बता दें पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उसे निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया गया है.
यह भी पढ़ें: आम जनता तक कर्ज (Loan) की पहुंच बढ़ाने को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
सरकार ने छठी बार समयसीमा बढ़ाई
केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड लिंक करने की समयसीमा को छठी बार बढ़ाई है. जून 2018 में सरकार ने 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ने की डेडलाइन दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों में पैन-आधार लिंक के लिए डेडलाइन 30 सिंतबर तक बढाई गई है.
यह भी पढ़ें: आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के 1 साल पूरे, अब तक 47 लाख लोगों का हुआ मुफ्त इलाज
ऐसे कराएं लिंक
आधार को पैन से लिंक कराना बेहद ही आसान है. सबसे पहले आपको आयकर विभाग की (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद इस साइट के ई-फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको एक पेज मिलेगा. इसके बाद इस पेज पर मांगी गई जानकारी भरकर आपको लिंक आधार का ऑप्शन क्लिक करना होगा. बस इसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत अगर आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो PAN रद्द माना जाएगा.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Pushpa 2 Pre Box Office: रिलीज से पहले ही 'पुष्पा 2' बना रही है हिस्ट्री, किया 1000 करोड़ का बिजनेस
-
Babita Kapoor Birthday: करीना के बेटों ने अपनी नानी को दिया बर्थडे सरप्राइज, देखकर आप भी कहेंगे 'क्यूट'
-
Arti Singh Bridal Shower: शादी से पहले बोल्ड हुईं Bigg Boss फेम आरती सिंह, ब्राइडल शॉवर में ढाया कहर, देखें तस्वीरें
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024: हनुमान जयंती पर गलती से भी न करें ये काम, बजरंगबली हो जाएंगे नाराज
-
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर शीशा रखना शुभ या अशुभ, जानें यहां
-
Aaj Ka Panchang 20 April 2024: क्या है 20 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह