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PACL Refund Claim: निवेशकों को राहत, अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे रिफंड क्लेम

सेबी द्वारा रिटायर्ड जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने रिफंड क्लेम की आखिरी तारीख 31 जुलाई कर दी है. निवेशकों को ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए वेबसाइट http://sebipaclrefund.co.in/ पर जाना होगा.

Updated on: 28 Apr 2019, 11:47 AM

नई दिल्ली:

सेबी द्वारा रिटायर्ड जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने रिफंड क्लेम की आखिरी तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है. बता दें कि मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने फरवरी में पीएसीएल की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49,000 करोड़ रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी. निवेशकों को ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए वेबसाइट http://sebipaclrefund.co.in/ पर जाना होगा.

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कैसे करें पंजीकरण
पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले PACL का पंजीकरण नंबर दो बार रजिस्टर करना होगा. इसके अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा. पंजीकरण हो जाने के बाद पासवर्ड बनाना होगा. दूसरी बार लॉगिन करने पर PACL नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. PACL प्रमाणपत्र में लिखे नाम को दावे के लिए दर्ज करना होगा. PAN और बैंक खाते की जानकारी भी दर्ज करनी होगी.

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