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NPS अंशधारकों को मिलेगी बड़ी सुविधा, चार बार बदल सकेंगे निवेश का पैटर्न

National Pension System-NPS: सुप्रतिम बंद्योपाध्याय का कहना है कि अंशधारक मौजूदा समय में एक साल में दो बार निवेश विकल्प को बदला जा सकता है. हालांकि जल्द इस सीमा को बढ़ाकर चार बार किया जाएगा.

Updated on: 29 Dec 2021, 08:40 AM

highlights

  • निवेश के पैटर्न की सीमा को बढ़ाने के लिए काफी समय से मांग की जा रही थी
  • मौजूदा समय में एक साल में दो बार निवेश विकल्प को बदला जा सकता है

नई दिल्ली:

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System-NPS) में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है. दरअसल, पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय का कहना है कि नई पेंशन योजना के अंशधारकों को जल्द ही एक फाइनेंशियल ईयर में निवेश के पैटर्न में चार बार बदलाव की अनुमति दी जाएगी. बता दें कि मौजूदा समय में एनपीएस अंशधारकों को एक वित्त वर्ष में दो बार ही निवेश प्रतिरूप बदलाव करने की अनुमति दी गई है. निवेश के पैटर्न की सीमा को बढ़ाने के लिए काफी समय से मांग की जा रही थी. 

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सुप्रतिम बंद्योपाध्याय का कहना है कि मौजूदा समय में एक साल में दो बार निवेश विकल्प को बदला जा सकता है. हालांकि जल्द इस सीमा को बढ़ाकर चार बार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनके पास सीमा को बढ़ाकर चार बार करने के लिए काफी अनुरोध आए हुए हैं.

उनका कहना है कि एनपीएस पेंशन कोष तैयार करने के लिए एक दीर्घकालिक निवेश प्रोडक्ट है. उन्होंने कहा कि एनपीएस को म्यूचुअल फंड योजना की तरह नहीं देखना चाहिए. बता दें कि एनपीएस अंशधारकों को अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, शेयर, बॉन्ड और अल्पकालीन बॉन्ड निवेश जैसे विभिन्न उत्पादों में निवेश का विकल्प चुनने की अनुमति है.