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NPS के अंशधारकों के लिए बड़ी खबर, नई पेंशन प्रणाली से निकलने के लिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

NPS Latest News: पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) ने कहा है कि अब मौजूदा ऑफलाइन प्रक्रिया के अलावा अंशधारकों के पास निकासी के लिये ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प होगा.

Updated on: 31 Dec 2020, 01:46 PM

नई दिल्ली:

NPS Latest News: पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए-Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली National Pension System-NPS के अंशधारक इससे बाहर निकलने के लिये ऑनलाइन तरीके का उपयोग कर सकेंगे. मौजूदा प्रक्रिया के तहत, एनपीएस अंशधारकों को निकासी अनुरोध के लिये ‘प्वाइंट ऑफ प्रजेंस’ (पीओपी) से संपर्क करना होता है. पूरी प्रक्रिया संबंधित पीओपी (बैंक, डाकघर आदि की मनोनीत शाखाएं) में जाकर पूरी करनी होती है. 

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ऑफलाइन के साथ-साथ अंशधारकों के पास ऑनलाइन आवेदन का भी होगा विकल्प
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि अब मौजूदा ऑफलाइन प्रक्रिया के अलावा अंशधारकों के पास निकासी के लिये ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प होगा. वे निकासी के लिये संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और निकासी अनुरोध को लेकर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड)/ई हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया में पीओपी से संबद्ध अंशधारक ‘लॉगइन’ कर ‘सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी’ प्रणाली में निकासी अनुरोध करेंगे. 

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अंशधारकों को निकासी के बारे में जानकारी देनी होगी और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समेत निकासी दस्तावेज देने होंगे. एनपीएस अंशधारकों के ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ निकासी आग्रह के सफल निपटान के बाद पीओपी को कोष का 0.125 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप देना होगा. यह राशि न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये होगी. यह राशि अंशधारकों को देनी होगी.