टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance): नॉमिनी को मिलती है आर्थिक सुरक्षा, जानें कैसे, पढ़ें पूरी खबर

टर्म इंश्योरेंस के तहत पॉलिसीधारक की असामयिक मृत्यु के बाद बीमा कंपनी नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी रकम का भुगतान कर देती है. नॉमिनी इस पैसे को सही निवेश करके भविष्य में सुकून की जिंदगी गुजार सकता है.

टर्म इंश्योरेंस के तहत पॉलिसीधारक की असामयिक मृत्यु के बाद बीमा कंपनी नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी रकम का भुगतान कर देती है. नॉमिनी इस पैसे को सही निवेश करके भविष्य में सुकून की जिंदगी गुजार सकता है.

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Dhirendra Kumar
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टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance): नॉमिनी को मिलती है आर्थिक सुरक्षा, जानें कैसे, पढ़ें पूरी खबर

टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance)

टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) लेने के बाद आपको अपने परिवार की चिंता कम तो होती ही है. साथ ही नॉमिनी को भी पूरी आर्थिक सुरक्षा मिलती है. पॉलिसीधारक की असामयिक मृत्यु के बाद बीमा कंपनी नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी रकम का भुगतान कर देती है. नॉमिनी इस पैसे को सही निवेश करके भविष्य में सुकून की जिंदगी गुजार सकता है. टर्म प्लान के तहत कम प्रीमियम जमाकर ज्यादा लाइफ कवर हासिल कर सकते हैं.

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परिवार को मिलती है सुरक्षा
टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम देकर अधिकतम लाइफ कवर हासिल किया जा सकता है. टर्म प्लान एक तरह की जीवन बीमा पॉलिसी ही है. इसमें सीमित अवधि के लिए निश्चित भुगतान दर पर कवरेज मिलता है. इसके अलावा पॉलिसी होल्डर की मौत पर राशि नॉमिनी को मिलती है. किसी भी प्रकार से मौत होने पर परिवार को सुरक्षा का प्रावधान है. हालांकि पॉलिसी खत्म होने के बाद जीवित रहने पर पॉलिसी होल्डर को कोई लाभ नहीं मिलता है.

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टर्म प्लान का प्रीमियम कितना?
टर्म प्लान में प्रीमियम सबसे कम होता है. अवधि खत्म होने पर मेच्योरिटी का लाभ नहीं मिलता है. सिर्फ पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद रकम मिलती है. 18 साल की उम्र में टर्म प्लान खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है. उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम ज्यादा होता जाता है. इसलिए समय रहते टर्म प्लान खरीदना सबसे अच्छा कदम माना जाता है. आप 10-35 साल के लिए टर्म प्लान ले सकते हैं. हालांकि उम्र के मुताबिक पॉलिसी की सीमा तय होती है.

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टर्म प्लान के फायदे - Benifit of Term Plan
टर्म प्लान से पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है. 80C और धारा 10(10D) के तहत टैक्स में छूट का प्रावधान है. गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट या विक्लांग्ता पर भी लाभ मिलता है. पॉलिसी अगर जल्द शुरू किए जाने पर प्रीमियम की राशि कम होती है. टर्म प्लान को प्योर लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है.

HIGHLIGHTS

  • टर्म प्लान से पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा
  • 80C और धारा 10(10D) के तहत टैक्स में छूट का प्रावधान 
  • गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट या विक्लांग्ता पर भी लाभ मिलता है
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